पद्मनाभस्वामी मंदिर में चूड़ीदार न पहनें महिलाएं : हाईकोर्ट

punjabkesari.in Thursday, Dec 08, 2016 - 02:58 PM (IST)

कोच्चि : केरल हाईकोर्ट ने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर में सलवार और चूड़ीदार पहन कर आई महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी को जारी रखने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि मंदिर के रीति-रिवाजों को लेकर मंदिर के मुख्य तंत्री का लिया गया फैसला ही माना जाएगा। कुछ समय पहले परंपरा को तोड़ते हुए महिला श्रद्धालुओं को ड्रैस कोड में छूट देने की घोषणा की थी, जिसके मुताबिक महिलाएं सलवार कमीज और चूड़ीदार पहनकर भी मंदिर में पूजापाठ कर सकती हैं।

मंदिर के मुख्य तंत्री ने इसका विरोध किया था। अभी तक की व्यवस्था के अनुसार महिला श्रद्धालु ने अगर सलवार और चूड़ीदार पहन रखा है तो उन्हें मंदिर के भीतर जाने से पहले कमर से ऊपर मुंडू (धोती) पहननी पड़ती थीं। केरल उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक याचिका का निस्तारण करते हुए मंदिर के मुख्य कार्यकारी को निर्देश दिया था कि वह महिला श्रद्धालुओं के ड्र्रैस कोड का मामला 30 दिनों के भीतर सुलझाएं।

याचिका में मांग की गई थी कि सलवार कमीज और चूड़ीदार पहने महिलाओं को भी मंदिर के भीतर जाने की इजाजत दी जाए, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। केरल उच्च न्यायालय की डिविजन बेंच ने वीरवार को पद्मनाभ स्वामी मंदिर में नए ड्रैस कोड की अनुमति अस्वीकार कर दिया है। अदालत ये यह आदेश निजी पार्टियों की याचिका पर विचार के बाद लिया है।

कई समूह ड्रैस कोड की नई परंपरा के खिलाफ थे। केरल का पद्मनाभस्वामी मंदिर वर्ष 2011 में उस वक्त दुनियाभर में चर्चा के केंद्र में आ गया था जब मंदिर के तहखाने से तकरीबन एक लाख करोड़ रुपए का खजाना मिला था। इससे हर किसी की उत्सुकता मंदिर को लेकर बढ़ गई थी।


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