बड़ी खबर: नौकरी बदलते ही EPF का पैसा निकालने की गलती न करें, वरना हो सकता है बड़ा नुकसान, जानें क्या है वजह

punjabkesari.in Wednesday, Aug 27, 2025 - 11:30 AM (IST)

नेशनल डेस्क: अगर आप एक प्राइवेट कर्मचारी हैं और अक्सर नौकरी बदलते रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग नौकरी बदलने पर अपना EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) का पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह गलती लंबे समय में आपको भारी पड़ सकती है। EPF में जमा पैसा वर्षों तक ब्याज के साथ बढ़ता रहता है, जो आपकी रिटायरमेंट के लिए एक बड़ा फंड बनाता है।

क्यों न निकालें EPF का पैसा?
कंपाउंडिंग का नुकसान: EPF पर मिलने वाला ब्याज 8.25% है, जो बाज़ार के दूसरे विकल्पों से काफी ज़्यादा है। अगर आप पैसा निकाल लेते हैं, तो आपको इस कंपाउंडिंग (चक्रवृद्धि) ब्याज का फायदा नहीं मिल पाएगा।
रिटायरमेंट की प्लानिंग पर असर: EPF का मकसद आपकी रिटायरमेंट को सुरक्षित बनाना है। पैसा निकालने से आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग कमजोर हो जाती है और बुढ़ापे में वित्तीय परेशानी हो सकती है।


अब आसान हुआ EPF ट्रांसफर
अच्छी खबर यह है कि अब EPFO ने EPF अकाउंट को ट्रांसफर करना बहुत आसान बना दिया है। आप घर बैठे ऑनलाइन ही यह काम कर सकते हैं, जिससे आपको EPFO ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कैसे करें EPF अकाउंट ट्रांसफर?
अगर आपने नौकरी बदली है, तो छह महीने के अंदर EPF ट्रांसफर के लिए आवेदन कर देना चाहिए।
➤ वेबसाइट पर जाएं: EPFO की वेबसाइट पर अपने UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) और पासवर्ड से लॉगइन करें।
➤ ट्रांसफर रिक्वेस्ट चुनें: 'ऑनलाइन सर्विसेज' सेक्शन में जाकर 'वन मेंबर-वन ईपीएफ अकाउंट (ट्रांसफर रिक्वेस्ट)' का ऑप्शन चुनें।
➤ जानकारी भरें: अपनी पर्सनल जानकारी, पुराने और नए नियोक्ता (employer) की जानकारी भरें।
➤ OTP से सबमिट करें: 'गेट ओटीपी' पर क्लिक करें और OTP डालकर सबमिट करें। आपको एक ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी।
➤ फॉर्म जमा करें: फॉर्म 13 का प्रिंट निकालकर 10 दिनों के अंदर अपने पुराने या नए नियोक्ता को जमा करा दें।


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Content Editor

Mansa Devi

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