RBI Rules change UPI: 1 अप्रैल 2026 से बदल जाएगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का यह नियम, RBI ने की बड़ी घोषणा
punjabkesari.in Wednesday, Oct 08, 2025 - 11:57 AM (IST)

नेशनल डेस्क: डिजिटल ट्रांजेक्शन की दुनिया में सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बदलाव जल्द ही आने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2026 से डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन लेनदेन के लिए Two-Factor Authentication (2FA) को अनिवार्य किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब सिर्फ मोबाइल पर मिलने वाले OTP (वन टाइम पासवर्ड) के भरोसे डिजिटल ट्रांजेक्शन नहीं किए जा सकेंगे, बल्कि एक अतिरिक्त सुरक्षा परत भी जरूरी होगी।
Two-Factor Authentication का नया तरीका
इस नए नियम के तहत, जब भी कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जाएगा, तो OTP के साथ-साथ यूजर को कोई दूसरा सुरक्षा माध्यम भी अपनाना होगा। यह दूसरा तरीका हो सकता है पासवर्ड, बायोमेट्रिक पहचान जैसे अंगूठे का निशान या फेस आईडी स्कैन, या फिर Authenticator ऐप द्वारा जनरेट किया गया टोकन। Authenticator ऐप हर बार एक नया पासवर्ड प्रदान करेगा, जो कुछ ही मिनटों के बाद समाप्त हो जाएगा, जिससे सुरक्षा और भी कड़ी हो जाएगी।
क्यों जरूरी है यह बदलाव?
डिजिटल धोखाधड़ी और फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए RBI ने यह कदम उठाया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि SMS आधारित OTP अकेला सुरक्षा उपाय अब पर्याप्त नहीं रह गया है, क्योंकि मोबाइल चोरी या सिम स्वैप जैसी घटनाओं के जरिए फ्रॉड हो सकते हैं। नई व्यवस्था से अगर आपका फोन चोरी भी हो जाए या सिम क्लोनिंग हो, तब भी कोई बिना आपकी सहमति के ट्रांजेक्शन नहीं कर सकेगा, क्योंकि दूसरे फैक्टर के बिना प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी।
RBI का उद्देश्य और आगे का रास्ता
RBI ने इस नई सुरक्षा व्यवस्था को डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित, विश्वसनीय और उपयोगकर्ताओं के लिए भरोसेमंद बनाने के उद्देश्य से लागू किया है। डिजिटल भुगतान में बढ़ती हुई धोखाधड़ी को रोकने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, इसलिए डिजिटल भुगतान करने वाले सभी यूजर्स को इस बदलाव के लिए तैयार रहना होगा। इस बदलाव के बाद डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए एक नई सुरक्षा परत जुड़ जाएगी, जिससे ऑनलाइन भुगतान का अनुभव ज्यादा सुरक्षित होगा।