शाह की सुरक्षा पर हुए खर्च का ब्यौरा नहीं दिया जा सकता : CIC

punjabkesari.in Monday, Aug 27, 2018 - 08:23 AM (IST)

नई दिल्ली: केंद्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के सुरक्षा घेरे पर हुए खर्च का ब्यौरा नहीं दिया जा सकता। इसके लिए आयोग ने आर.टी.आई. कानून के ‘निजी सूचना’ और ‘सुरक्षा’ संबंधी छूट वाले प्रावधानों का हवाला दिया है। आयोग ने याचिकाकर्त्ता की अपील को खारिज कर दिया जिसने किसी व्यक्ति को सुरक्षा घेरा प्रदान करने संबंधी नियमों बारे पूछा था। दीपक जुनेजा नामक व्यक्ति ने 5 जुलाई, 2014 को आवेदन किया था। उस समय शाह राज्यसभा के सदस्य नहीं थे।
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उन्होंने उन लोगों की सूची मांगी थी जिन्हें सरकार ने सुरक्षा प्रदान कर रखी है। गृह मंत्रालय ने धारा 8 (1) (जी) का हवाला देते हुए सूचना देने से मना कर दिया जो किसी व्यक्ति की जान या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली जानकारी को उजागर करने से छूट प्रदान करती है। मंत्रालय ने आर.टी.आई. कानून की धारा 8 (1) (जे) का भी उल्लेख किया जो ऐसी सूचना देने से छूट प्रदान करती है जो व्यक्तिगत है, निजता के अनुचित उल्लंघन को बढ़ावा देती है और जिसका किसी सरकारी गतिविधि से कोई लेना-देना नहीं है।

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Seema Sharma

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