सुनंदा पुष्कर केस: 42 महीने बाद भी पुलिस दाखिल नहीं कर पाई चार्जशीट

punjabkesari.in Tuesday, Jul 25, 2017 - 12:30 PM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने साढ़े तीन साल बीत जाने के बाद भी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में पुलिस द्वारा आरोपपत्र दाखिल नहीं कर पाने पर चिंता जताई है। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए। 42 महीने बाद भी पुलिस के द्वारा चार्जशीट न दाखिल करने पर सवाल उठाए हैं।

न्यायमूर्ति जी एस सिस्तानी और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने सुनंदा पुष्कर के बेटे शिव की याचिका पर एक्शन लिया है। कोर्ट ने याचिका पर  दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। 
जिसमें उन्होंने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा सुनंदा पुष्कर की मौत मामले की सीबीआई के नेतृत्व में एसआईटी से जांच कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका में खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है। 

इतना ही नहीं उस याचिका पर स्वामी से जवाब मांगा है, जिसमें उन्होंने इस आधार पर हस्तक्षेप करने की मांग की है कि उनकी मां की मौत के मामले में स्वामी को याचिका दाखिल करने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी, 2014 को दिल्ली के एक होटल में मृत पाई गई थीं।


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