दिल्ली HC ने नजीब मामले में CBI को लगाई फटकार

punjabkesari.in Monday, Oct 16, 2017 - 03:54 PM (IST)

नई दिल्ली: जेएनयू के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले में दिलचस्पी के पूर्ण अभाव और किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने को लेकर सीबीआई को आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने डांट लगाई। गौरतलब है कि मामले की जांच 5 महीने पहले सीबीआई को सौंपी गई थी। एमएससी बायोटेक्नोलॉजी का छात्र नजीब (27) जेएनयू के माही-मांडवी छात्रावास से 15 अक्तूबर, 2016 को लापता हो गया था। घटना से एक रात पहले नजीब की संघ परिवार से जुड़े छात्र संघ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के छात्रों के साथ झड़प हुई थी। 

सीबीआई में दिलचस्पी का अभाव
न्यायमूर्ति जी. एस. सिस्तानी और न्यायमूर्ति  चन्द्रशेखर की पीठ ने दलीलों के दौरान कहा कि सीबीआई द्वारा मौखिक रूप से दी गई जानकारी और सौंपी गई स्थिति रिपोर्ट में विरोधाभास से वह बहुत नाखुश है। पीठ ने कहा कि सीबीआई की स्थिति रिपोर्ट में कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में काफी कुछ था। इसमें सीबीआई की दिलचस्पी का पूर्ण अभाव रहा है। पीठ ने जांच एजेंसी से कहा है कि वह नजीब के लापता होने के संबंध में 9 संदिग्ध छात्रों के कॉल डेटा विश्लेषण के जरिये क्या पता चला है इसकी रिपोर्ट सौंपे।  

सीबीआई ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा है कि संदिग्धों के फोन कॉल और संदेशों का विश्लेषण किया जा रहा है जबकि अपनी मौखिक दलील में कहा था कि सभी रिकार्ड का विश्लेषण पूरा हो चुका है। अदालत ने इसपर नाराज होते हुए पूछा कि फिर आपने बताया क्यों नहीं कि विश्लेषण में क्या मिला है। पीठ ने सीबीआई को चेताया कि वह एजेंसी के डीआईजी को अदालत में पेश होने को कहेगी। अदालत लापता छात्र नजीब की मां फातिमा नफीस की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। फातिमा ने अदालत से अनुरोध किया कि वह जेएनयू के माही-मांडवी छात्रावास से 15 अक्तूबर, 2016 को लापता बेटे का पता लगाने के लिए आदेश जारी करे। 
 


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