दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: आवारा कुत्तों को लेकर बदले नियम, जानें खाना खिलाने से लेकर देखभाल तक के रूल

punjabkesari.in Wednesday, Sep 17, 2025 - 02:48 PM (IST)

नेशनल डेस्क: दिल्ली में अब आवारा कुत्तों से जुड़े नियम बदल गए हैं। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करना और इंसान-जानवर के बीच होने वाले टकराव को कम करना है। इन नियमों का पालन दिल्ली नगर निगम, NDMC और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड (DCB) को करना होगा।

खाना खिलाने के नियम
जगह तय होगी: अब कुत्तों को कहीं भी खाना नहीं खिलाया जा सकेगा। इसके लिए RWA और स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर कुछ खास जगहें तय की जाएंगी।
बच्चों की सुरक्षा: इन जगहों का चुनाव करते समय बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा।
साफ-सफाई: खाना खिलाने के बाद उस जगह को साफ रखना और बचे हुए खाने का सही निपटान करना अनिवार्य होगा।


सामान्य कुत्तों की प्रक्रिया
जो कुत्ते सामान्य व्यवहार के हैं, उन्हें पकड़ा जाएगा, उनकी नसबंदी (sterilization) की जाएगी और उन्हें रेबीज का टीका लगाया जाएगा। इसके बाद, उन्हें उसी इलाके में वापस छोड़ दिया जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ किया है कि कुत्तों को उनकी जगह से स्थायी रूप से हटाया नहीं जाएगा।

आक्रामक और बीमार कुत्तों का क्या होगा?
आक्रामक कुत्ते: अगर कोई कुत्ता ज्यादा आक्रामक है, तो उसे पकड़कर नसबंदी और टीकाकरण के बाद निगरानी में रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर उन्हें शेल्टर होम भी भेजा जा सकता है।
रेबीज वाले कुत्ते: जिन कुत्तों में रेबीज के लक्षण दिखेंगे, उन्हें तुरंत बाकी जानवरों से अलग कर दिया जाएगा। उनकी दुखद मृत्यु होने पर उनके शरीर का वैज्ञानिक तरीके से निपटान किया जाएगा।
क्रूरता पर रोक: इन नियमों में साफ कहा गया है कि किसी भी कुत्ते को पकड़ने या संभालने के दौरान उसके साथ किसी भी तरह की क्रूरता नहीं की जाएगी।


कौन लागू करेगा ये नियम?
यह पूरा कार्यक्रम नगर निगमों की देखरेख में चलेगा, जो केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों (AWOs) के साथ ही काम करेंगे। कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के लिए बनाए गए केंद्रों में सभी जरूरी सुविधाएं, जैसे कि केनेल, ऑपरेशन थिएटर और सीसीटीवी कैमरे, मौजूद होंगे। इन केंद्रों के कामकाज पर नजर रखने के लिए एक स्थानीय समिति भी बनाई जाएगी। इन नियमों से दिल्ली में इंसान और जानवर, दोनों के लिए सुरक्षित माहौल बनाने में मदद मिलेगी।


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Content Editor

Mansa Devi

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