"Modi को खत्म करने के लिए दाऊद का 5 करोड़ का ऑफर", आरोपी का दावा, अब मिली इतने साल की सजा

punjabkesari.in Thursday, Apr 03, 2025 - 11:18 AM (IST)

नेशनल डेस्क। मुंबई की एक अदालत ने हाल ही में एक व्यक्ति को धमकी भरे फोन करने और यह झूठा दावा करने के लिए दो साल की जेल की सजा सुनाई है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या करने के लिए पैसे दे रहा है। अदालत ने आरोपी के मानसिक अस्थिर होने के दावे को भी खारिज कर दिया।

मानसिक अस्थिरता का दावा नकारा

मुंबई के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) हेमंत जोशी ने इस मामले में 29 मार्च 2025 को अपना फैसला सुनाया। बचाव पक्ष की ओर से यह दलील दी गई थी कि आरोपी कामरान खान मानसिक रूप से अस्थिर है लेकिन अदालत ने इसे नकारते हुए कहा कि इस दावे को साबित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य नहीं पेश किए गए थे।

2 साल की सजा और जुर्माना

अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505(2) और 506(2) के तहत दोषी पाया। इन धाराओं के तहत द्वेष और घृणा फैलाने वाले बयान देने और आपराधिक धमकी देने का आरोप था। अदालत ने आरोपी को दो साल की सजा के साथ-साथ 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

 

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धमकी भरा फोन कॉल और बम से उड़ाने की धमकी

अभियोजन पक्ष के अनुसार नवंबर 2023 में आरोपी ने मुंबई पुलिस के मुख्य नियंत्रण कक्ष को फोन कर धमकी दी थी कि वह सरकारी जे जे अस्पताल को बम से उड़ा देगा। इसके बाद आरोपी ने कहा था कि "मोदी की जान को खतरा है दाऊद इब्राहिम पांच करोड़ रुपये दे रहा है उसने मोदी को खत्म करने के लिए कहा है।"

आदित्यनाथ को बम से उड़ाने के लिए 1 करोड़ की पेशकश

आगे आरोपी ने यह भी दावा किया कि दाऊद इब्राहिम के लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने के लिए उसे एक करोड़ रुपये की पेशकश कर रहे थे।

वहीं अदालत ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और उसे यह सजा सुनाई जिससे यह साफ हो गया कि किसी भी प्रकार की धमकी या आतंकवाद के खिलाफ कानून पूरी तरह सख्त है।


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Content Editor

Rohini Oberoi

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