साइबर अपराध : उच्चतम न्यायालय ने गूगल, याहू, फेसबुक को भेजे नोटिस

punjabkesari.in Monday, Dec 05, 2016 - 07:13 PM (IST)

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने सोशल नैटवर्किंग साइट पर यौन अपराध के वीडियो सांझा करने और साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए दायर याचिका पर आज गूगल, माइक्रोसाफ्ट, याहू और फेसबुक से जवाब तलब किए। न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने इन कंपनियों को नोटिस जारी किए। इन सभी को अगले साल 9 जनवरी तक नोटिस का जवाब देना है।

गैर सरकारी संगठन प्रज्वला की ओर से वकील अपर्णा भट ने न्यायालय में कहा कि बलात्कार के वीडियो बनाने के बाद इन्हें सोशल नैटवर्किंग साइट पर पोस्ट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इंटरनैट कंपनियों को इस तरह के साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। केन्द्र की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल मनिन्दर सिंह ने न्यायालय को इस संबंध में गृह मंत्रालय और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किए गए उपायों की जानकारी दी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ही साइबर अपराध के लिए नोडल एजैंसी है।

उन्होंने कहा कि यौन अपराधियों के नाम सार्वजनिक करने के सवाल पर भारत और विदेशों में बहस जारी है और इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णय पर अमल किया जाएगा। इस पर पीठ ने कहा कि यदि यौन अपराधियों के नाम सार्वजनिक किए जाने हैं तो ऐसा मामला दर्ज करने के बाद नहीं बल्कि सिर्फ इस अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद ही होना चाहिए क्योंकि अगर यह व्यक्ति बाद में बरी हो जाता है तो भी नाम सार्वजनिक हो जाने पर उसकी छवि खराब हो जाएगी। 


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