जयपुर बम ब्लास्ट केस में कोर्ट ने चार आरोपियों को सुनाई उम्रकैद, 71 लोगों ने गंवाई थी जान

punjabkesari.in Tuesday, Apr 08, 2025 - 03:51 PM (IST)

नेशनल डेस्क: कोर्ट ने 2008 जयपुर बम ब्लास्ट केस में एक बड़ा फैसला सुनाया है। पुलिस ने इस के  चार आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। दोषियों में सरवर आजमी, सैफुरहमान, मोहम्मद सैफ और शाहबाज अहमद शामिल हैं। इन सभी को विभिन्न अपराधों के तहत दोषी माना गया है। इन धमाकों में 71 लोगों की जान गई थी और 185 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। कोर्ट ने इस मामले में 17 साल बाद  सजा सुनाई है। 

यह मामला उस समय चर्चा में आया था जब जयपुर के चांदपोल हनुमान मंदिर के पास एक जिंदा बम मिला था। इस बम से संभावित हमले की योजना थी, लेकिन समय रहते बम को निष्क्रिय कर दिया गया। कोर्ट ने 4 अप्रैल को सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था और अब उन्हें सजा भी सुनाई गई है। सजा के दौरान हैरानी की बात यह रही कि सजा सुनाए जाने के बाद भी सभी आरोपी मुस्कराते हुए कोर्ट से बाहर निकले। उनके चेहरे पर कोई पछतावा या अफसोस नहीं दिखाई दिया।

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पहले भी दोषी करार दिया गया था-
इससे पहले, शुक्रवार को विशेष अदालत ने इन चारों आरोपियों को दोषी ठहराया था। अदालत ने इन आतंकवादियों को भारतीय दंड संहिता, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) और विस्फोटक पदार्थ कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। इनमें अधिकतम सजा के रूप में आजीवन कारावास का प्रावधान है। इन चारों आरोपियों में से शाहबाज अहमद को छोड़कर बाकी तीन आरोपियों को पहले सीरियल बम ब्लास्ट के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार की अपील अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।


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News Editor

Radhika

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