छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस हुआ बेकाबू, रायपुर में 19 अप्रैल तक लगा लॉकडाउन
punjabkesari.in Wednesday, Apr 07, 2021 - 06:05 PM (IST)
नेशनल डेस्क : छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने रायपुर जिले में नौ अप्रैल से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। रायपुर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने बुधवार को यहां बताया कि जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी एस भारतीदासन ने आदेश जारी कर संपूर्ण जिले को नौ अप्रैल की शाम छह बजे से 19 अप्रैल सुबह छह बजे तक निरूद्ध क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) घोषित किया है। अधिकारियों ने बताया कि इस अवधि के दौरान रायपुर जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी। इस दौरान केवल दवा दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी।
Keeping in mind the #COVID19 situation, Raipur district is being declared a containment zone from 6 pm on 9th April till 6 am on 19th April. All the borders of the district will remain sealed during this period: Raipur district collector S Bharathi Dasan#Chhattisgarh pic.twitter.com/7Q0aoXz8BD
— ANI (@ANI) April 7, 2021
उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन तथा आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों को ही पेट्रोल दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान सुबह छह बजे से आठ बजे तक तथा शाम पांच बजे से शाम 6.30 तक दूध और पेपर वितरण की अनुमति होगी। एलपीजी गैस सिलेंडर की एजेंसियां केवल टेलीफोन पर या ऑनलाइन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेंडर की घर पहुँच सेवा उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने बताया कि औद्योगिक संस्थानों और निर्माण इकाइयों को अपने परिसर के भीतर मजदूरों को रखकर तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन और निर्माण कार्यो की अनुमति होगी।
जानें क्या-क्या बंद रहेगा
इस अवधि के दौरान जिले के अंतर्गत संचालित सभी शराब दुकाने बंद रहेगी। अधिकारियों ने बताया कि सभी धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि इस अवधि में रायपुर जिले के अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक तथा निजी कार्यालय और बैंक बंद रहेंगे। हालांकि टेलीकॉम, रेलवे और हवाई अड्डा संचालन तथा रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन और शासन से अनुमति प्राप्त परीक्षाओं को लॉकडाउन से छूट दी गई है। वहीं अस्पताल और एटीएम संचालित रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आयोजन प्रतिबंधित रहेगें। उन्होंने बताया कि अपरिहार्य परिस्थितियों में रायपुर जिले से दूसरी जगह आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
मीडियाकर्मी यथासंभव घर से काम ‘वर्क फ्रॉम होम' द्वारा कार्य संपादित करेंगे
उन्होंने बताया कि आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में वाहन चालक सहित अधिकतम तीन, ऑटो में चालक सहित अधिकतम तीन और दो पहिया वाहन में अधिकतम दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। अधिकारियों ने बताया कि मीडियाकर्मी यथासंभव घर से काम ‘वर्क फ्रॉम होम' द्वारा कार्य संपादित करेंगे। उन्होंने बताया कि यह आदेश कार्यालय संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय तथा उनके अधीनस्थ सभी कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना और पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा।
रायपुर जिले में 76,427 कोविड-19 मरीज
इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति तथा नगर पालिका सेवाएं जिसमें पेयजल और सफाई आदि शामिल हैं तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यालय आवागमन की अनुमति होगी। लेकिन इन शासकीय कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रायपुर जिले में मंगलवार तक 76,427 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि की गई है। जिले में कोरोना वायरस संक्रमित 1001 लोगों की मौत हुई है। जिले में एक अप्रैल से छह अप्रैल तक कोरोना वायरस संक्रमण के 10,755 मामले आए हैं तथा 93 लोगों की मौत हुई है।