कोरोना की पहली वैक्सीन न लेने वाले सरकारी कर्मचारी 16 अक्‍टूबर से माने जाएंगे ''ऑन लीव''

punjabkesari.in Friday, Oct 08, 2021 - 03:44 PM (IST)

नई दिल्ली-  द‍िल्‍ली में कोरोना से ब‍िगड़ते हालात को रोकने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल, कोरोना की फर्स्‍ट डोज न लेने वाले सरकारी कर्मचारी  अब से 'ऑन लीव' माने जाएंगे। बता दें कि इस संबंध में द‍िल्‍ली आपदा प्रबंधन प्राध‍िकरण की ओर से एक सख्‍त आदेश न‍िकालता गया है। जिसमें सरकारी कर्मचार‍ियों को 15 अक्‍टूबर तक कोरोना वैक्‍सीन डोज  यानी (पहली डोज) को लेना अन‍िवार्य कर द‍िया है, अगर कोई इसका अनुपालन नहीं करेगा तो उसको अनुपस्‍थ‍ित मानते हुए ‘ऑन लीव’ मार्क कि‍या जाएगा।
 

15 अक्‍टूबर से पहले सभी सरकारी कर्मचारी अपना कोरोना वैक्‍सीनेशन करवा लें
 द‍िल्‍ली के चीफ सेक्रेटरी व‍िजय देव की ओर से आज शुक्रवार को एक नया आदेश जारी क‍िया गया है,  इसमें साफ कहा गया है  क‍ि 15 अक्‍टूबर से पहले सभी सरकारी कर्मचारी अपना कोरोना वैक्‍सीनेशन करवा लें,
 

इन सभी सरकारी कर्मचार‍ियों में सरकारी के अलावा ऑटोनॉमस बॉडीज, पीएसयूज, लोकल बॉडीज, श‍िक्षण संस्थान, जोक‍ि द‍िल्‍ली सरकार के अंतर्गत आते हैं, सभी को 15 अक्‍टूबर तक अपनी कम से कम पहली कोरोना वैक्‍सीजन डोज का लेना अन‍िवार्य है। 
 

16 अक्‍टूबर के बाद एंट्री नहीं मिलेगी
आदेशों के मुताबिक इसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्‍थकेयर वर्कर्स के साथ-साथ सभी स्‍कूलों और कॉलेजों के श‍िक्षक और अन्‍य स्‍टाफ को भारत सरकार के स्‍वास्‍थ्‍य एवं पर‍िवार कल्‍याण मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल के तहत 15 अक्‍टूबर तक कम से कम कोरोना वैक्‍सीन की प्रथम डोज का लेना अनि‍वार्य है,  अगर ऐसा नहीं क‍िया जाता है तो कर्मचारियों की 16 अक्‍टूबर से एंट्री नहीं होगी,  वहीं उन सभी को ड्यूटी पर ‘ऑन लीव’ माना जाएगा। 
 


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Content Writer

Anu Malhotra

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