AirAsia को भारी पड़ी फ्लाइट में देरी, किसान का नुकसान होने पर देना होगा ₹90,750 का मुआवजा

punjabkesari.in Thursday, Jun 11, 2026 - 02:52 PM (IST)

AirAsia Fine: केरल के एक कंज्यूमर कमीशन ने AirAsia को एक किसान को ₹90,750 का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। किसान के पास मौजूद हाइब्रिड कटहल का पौधा फ्लाइट में देरी और कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने के कारण खराब हो गया था। पलक्कड़ के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने 8 मई, 2026 को यह आदेश दिया। AirAsia को नोटिस मिलने के बावजूद वह कमीशन के सामने पेश नहीं हुई, जिसके बाद उसके खिलाफ एकतरफा (ex parte) कार्रवाई की गई।

विवाद की वजह?
शिकायतकर्ता अब्दुल अज़ीज़ सी., जो पलक्कड़ के एक किसान हैं और "हाइब्रिड फलों की किस्मों की खेती और रिसर्च" का काम करते हैं, उन्होंने 26 अगस्त, 2025 को कोच्चि से कुआलालंपुर और अगले दिन इंडोनेशिया के कुआलानमु की यात्रा की। वे अपने खेत के लिए हाइब्रिड कटहल का पौधा खरीदने गए थे। उन्हें 30 अगस्त को कुआलालंपुर होते हुए कोच्चि लौटना था। लेकिन, मेदान-कुआलानमु से उनकी फ्लाइट में कई घंटे की देरी हो गई, जिससे उनकी कोच्चि जाने वाली कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई।

शिकायत के अनुसार, अज़ीज़ ने तुरंत Kuala Lumpur Airport पर AirAsia के अधिकारियों से संपर्क किया और उसी दिन किसी दूसरी फ्लाइट की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। उन्होंने अतिरिक्त पैसे देने की भी इच्छा जताई क्योंकि उनके पास एक नाजुक हाइब्रिड कटहल का पौधा था जो लंबी देरी को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आरोप है कि एयरएशिया के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि कोच्चि के लिए अगली उपलब्ध फ्लाइट तीन दिन बाद, 2 सितंबर को है।

हालांकि, कमीशन ने इस दावे को गुमराह करने वाला पाया। उसने पाया कि शिकायतकर्ता 31 अगस्त को कुआलालंपुर से कोच्चि के लिए AirAsia की दूसरी फ्लाइट खुद बुक करने में कामयाब रहे और उसी दिन कोच्चि पहुंच गए। टिकट को सबूत के तौर पर कमीशन के सामने पेश किया गया। देरी और कनेक्टिंग फ्लाइट छूटने के कारण, पौधा इतना खराब हो गया कि इस्तेमाल के लायक नहीं रहा। कमिशन ने कहा, "यात्रा पर हुआ पूरा खर्च बेकार हो गया और शिकायतकर्ता को अब दूसरा पौधा खरीदने के लिए इंडोनेशिया की नई यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।"

 7 फरवरी, 2026 को Email के ज़रिए नोटिस मिलने के बावजूद, एयरएशिया न तो आयोग के सामने पेश हुई और न ही कोई जवाब दाखिल किया। इसलिए आयोग ने एकतरफ़ा कार्रवाई की और शिकायतकर्ता की बात को सही माना, क्योंकि इसके खिलाफ़ कोई दलील नहीं दी गई थी।

आयोग ने पाया कि "कनेक्शन फ़्लाइट में देरी और उसके छूटने की वजह पूरी तरह से सर्विस में कमी और दूसरी पार्टी की तरफ़ से तालमेल की कमी थी।" कोर्ट ने आगे कहा, "दूसरी पार्टी की सर्विस में कमी की वजह से शिकायतकर्ता को आर्थिक नुकसान और मानसिक परेशानी हुई है, और इसके लिए उन्हें मुआवज़ा देना ज़रूरी है।" आयोग ने एयरएशिया को निर्देश दिया कि वह Medan-Kuala Namu-Kochi यात्रा के लिए 30,750 रुपये का टिकट किराया वापस करे, यात्रा और रहने के खर्च के तौर पर 25,000 रुपये दे, सर्विस में कमी के लिए मुआवज़े के तौर पर 25,000 रुपये दे, और कानूनी कार्यवाही के खर्च के लिए 10,000 रुपये दे। एयरलाइन को 45 दिनों के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया गया है। ऐसा न करने पर, उसे पूरी रकम का भुगतान होने तक हर महीने 500 रुपये हर्जाने के तौर पर देने होंगे।


 


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Content Editor

Anu Malhotra

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