''देश की सुरक्षा के असल खतरे पर फोकस करना है जरुरी''... CJI चंद्रचूड़ ने दी जांच एजेंसियों को नसीहत

punjabkesari.in Tuesday, Apr 02, 2024 - 12:45 PM (IST)

नेशनल डेस्क: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार  को देश की प्रमुख जांच एजेंसियों को कहा ऐसी एजेंसियों को उन अपराधों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो देश की सुरक्षा, आर्थिक स्थिति और लोक व्यवस्था के लिए असल में खतरा पैदा कर रहे हैं। सीबीआई स्थापना दिवस के मौके पर 20वां डीपी कोहली मेमोरियल व्याख्यान देने पहुंचे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने टेक्नोलॉजी के कारण बढ़ रहे क्राइम पर भी बात की, जिससे जांच एजेंसी के लिए जटिल चुनौतियां पैदा हो रही हैं।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आगे कहा, "सीबीआई को भ्रष्टाचार विरोधी जांच एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका से परे विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामलों की जांच करने के लिए कहा जा रहा है। इससे सीबीआई पर अपने आदर्श वाक्य पर खरा उतरने की बड़ी चुनौती सामने आ रही है। मुझे लगता है कि हमने प्रमुख जांच एजेंसियों का बहुत कम विस्तार किया गया है। उन्हें केवल उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा और देश के खिलाफ आर्थिक अपराधों से संबंधित हैं। " 

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी को उन्नत करने के लिए संरचनात्मक सुधार लागू किये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त, सीजेआई ने कहा कि सर्वोत्तम परिणाम के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसे आपराधिक न्याय में क्रांति लाने में सक्षम "गेम चेंजर" बताते हुए, उन्होंने "अभूतपूर्व सटीकता के साथ" लीड और डेटा प्राप्त करने की इसकी क्षमता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “विपरीत डेटा के कारण, एआई अधिक अपराध वाले हाशिए वाले सामाजिक समूहों की समुदाय-आधारित प्रोफाइलिंग का कारण बन सकता है। इससे न केवल व्यक्तियों के निजता अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है, बल्कि सामाजिक समूहों को असंगत रूप से निशाना बनाया जा सकता है। एआई एक उपहार है जिसे केवल नैतिक सीमाओं के भीतर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए।"

ब्रिटिश काल के कानूनों को बदला
डीवाई चंद्रचूड़ ने ब्रिटिश काल के कानूनों को बदलने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पारित नए आपराधिक कानूनों की सराहना की और इसे न्याय प्रणाली के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। उनका उद्देश्य जांच और न्यायिक प्रक्रियाओं में शामिल हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय और सहयोग की सुविधा प्रदान करना है।


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Content Editor

Mahima

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