मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना: बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी 20,000 पेड़ काटने की अनुमति

punjabkesari.in Friday, Dec 09, 2022 - 04:26 PM (IST)

नेशनल डेस्क: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन (NHSRCL) को मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए मुंबई, पालघर और ठाणे में मैंग्रोव के लगभग 20 हजार पेड़ काटने की अनुमति दे दी। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने मैंग्रोव के पेड़ों को काटने की मांग वाली NHSRCL की याचिका स्वीकार कर ली।

 

हाईकोर्ट के साल 2018 के एक आदेश के तहत राज्यभर में मैंग्रोव (दलदलीय भूमि में उगे पेड़ व झाड़ियां) के पेड़ों की कटाई पर ‘पूर्ण पाबंदी' है और जब भी कोई प्राधिकरण किसी सार्वजनिक परियोजना के लिए मैंग्रोव के पेड़ों को काटना जरूरी समझता है तो उसे हर बार हाईकोर्ट से अनुमति लेनी होती है। उक्त आदेश के तहत जिस क्षेत्र में मैंग्रोव के पेड़ हैं, उसके आसपास 50 मीटर का ‘बफर जोन' बनाया जाना चाहिए, जिसमें किसी भी निर्माण गतिविधि या मलबे को गिराने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

 

NHSRCL ने 2020 में दायर याचिका में अदालत को आश्वस्त किया था कि पहले मैंग्रोव के जितने पेड़ों को काटे जाने की योजना थी, वह उनका पांच गुना पेड़ लगाएगा। हालांकि, ‘बॉम्बे एन्वायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप' नाम के एक गैर-सरकारी संगठन ने यह कहते हुए NHSRCL की याचिका का विरोध किया था कि प्रतिपूरक उपाय के रूप में लगाए जाने वाले पौधों की जीवित रहने की दर के बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है और पेड़ों की कटाई के लिए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है।

 

NHSRCL ने एनजीओ द्वारा जताई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए दावा किया था कि उसने सार्वजनिक महत्व की परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई को लेकर आवश्यक अनुमोदन हासिल कर लिया था और इसके कारण होने वाले नुकसान की भरपाई पौधे लगाकर की जाएगी। अहमदाबाद और मुंबई के बीच प्रस्तावित 508 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेल गलियारे से दोनों शहरों के बीच का यात्रा का समय साढ़े छह घंटे से घटकर ढाई घंटे रह जाने की उम्मीद है।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Seema Sharma

Recommended News

Related News