धर्मांतरण केस के बीच मदरसे पर बुलडोजर एक्शन, अवैध निर्माण का बड़ा हिस्सा ध्वस्त
punjabkesari.in Monday, Aug 24, 2026 - 02:39 AM (IST)
मुजफ्फरनगरः उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के फुलत गांव में जिला प्रशासन की ओर से अवैध घोषित किए गए एक मदरसे को रविवार को बुलडोजर से ढहा दिया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संजय कुमार ने संवाददाताओं को बताया कि राजस्व विभाग की जांच के दौरान मदरसा दारुल उलूम रहीमिया के अवैध होने की पुष्टि हुई और पुलिस की मौजूदगी में उसे ढहा दिया गया।
उन्होंने बताया कि मदरसे के प्रभारी मौलाना हिफजुर्रहमान और उनके दो बेटों जुबेर व जुनैद के खिलाफ एक मामले की जांच के दौरान मदरसे के अवैध होने की बात पता चली। बाद में इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि इसके बाद 17 अगस्त को जिस जमीन पर मदरसा बना था, उसे सरकारी जमीन घोषित कर दिया गया।
इसके बाद पुलिस ने बताया कि मदरसे को बुलडोजर से ढहा दिया गया। मौलाना हिफजुर्रहमान और उनके बेटों को छह जुलाई को भारतीय न्याय संहिता की धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), धारा 351 (आपराधिक धमकी) और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था।
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