बिल्डर के दिवालिया होने पर भी बॉयर्स को नहीं होगा नुकसान

punjabkesari.in Tuesday, Oct 10, 2017 - 12:53 PM (IST)

नई दिल्ली: आईबीबीआई ने अपने नियमों में बदलाव कर लाखों घर खरीददारों को राहत प्रदान की है। बोर्ड द्वारा बनाए गए दिवालिया होने के नए नियमों के अनुसार, अब  किसी कंपनी को तभी दिवालिया घोषित किया जा सकेगा, जब वो सभी स्टेकहोल्डर का ध्यान रखे जाने का ब्योरा दे। पुराने नियमों के अनुसार किसी भी लोन डिफॉल्टर कंपनी को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया को 6 माह की अवधि में ही पूरा करना होता है। अभी तक बैंक कंपनी लॉ बोर्ड में किसी भी लोन डिफॉल्टर कंपनी को दिवालिया घोषित करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।


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