महिला पर सिगरेट का धुआं उड़ाने वाले आरोपी को Bombay High Court ने नहीं दी बेल

punjabkesari.in Tuesday, Feb 25, 2025 - 11:18 AM (IST)

नेशनल डेस्क। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक आरोपी को गिरफ्तारी से राहत देने से इंकार कर दिया है जिसने एक बर्थडे पार्टी के दौरान महिला के मुंह पर सिगरेट का धुआं उड़ाया था। कोर्ट ने आरोपी की हरकत को महिला के खिलाफ अपराध मानते हुए उसकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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क्या था मामला?

यह घटना 11 जनवरी को हुई थी जब शिकायतकर्ता अपनी महिला मित्र और कुछ अन्य लोगों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए होटल गए थे। होटल में पहले से आरोपी और कुछ अन्य लोग मौजूद थे। पार्टी में कई लोग शिकायतकर्ता के परिचित नहीं थे। तभी आरोपी ने महिला के मुंह पर सिगरेट का धुआं उड़ाना शुरू कर दिया जिससे होटल में झगड़ा हो गया।

 

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होटल के बाहर मारपीट

होटल के मैनेजर ने शिकायतकर्ता को होटल के बाहर निकाल दिया लेकिन इसके बाद आरोपी और उसके साथियों ने दोनों का पीछा किया और होटल के बाहर उन्हें पीटा और बदसलूकी की।

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FIR की गई दर्ज

11 जनवरी की इस घटना के बाद आरोपी और अन्य के खिलाफ नायगांव थाने में FIR दर्ज की गई थी। कोर्ट ने आरोपी को गिरफ्तारी से राहत देने से मना करते हुए यह फैसला सुनाया।


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Content Editor

Rohini Oberoi

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