बंबई HC ने 'महाराष्ट्र बंद' पर लगाई रोक, उद्धव बोले- काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ करेंगे विरोध-प्रदर्शन
punjabkesari.in Friday, Aug 23, 2024 - 08:30 PM (IST)
नेशनल डेस्क: बंबई हाईकोर्ट ने राजनीतिक दलों या व्यक्तियों को 24 अगस्त या आगे की किसी तारीख पर प्रस्तावित महाराष्ट्र बंद का आह्वान करने से रोक दिया। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार बंद को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम मुंह पर काली पट्टी बांधकर महायुति सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे।
विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाडी (एमवीए) ने ठाणे जिले के बदलापुर के एक स्कूल में दो बच्चियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में 24 अगस्त को पूरे राज्य में बंद का आह्वान किया था।एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि महा विकास अघाड़ी (एमवीए) ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद 24 अगस्त (शनिवार) के बंद को वापस ले लिया है, लेकिन विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता पूरे राज्य में मुंह पर काली पट्टी बांधकर महायुति सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री, जिनकी पार्टी एमवीए का घटक है, ने कहा कि वह भी विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।
उच्च न्यायालय के आदेश से सहमत नहीं- ठाकरे
ठाकरे ने कहा, "हम बंद पर उच्च न्यायालय के आदेश से सहमत नहीं हैं।" इससे पहले दिन में, उच्च न्यायालय ने राजनीतिक दलों या व्यक्तियों को यौन उत्पीड़न की घटना के मुद्दे पर 24 अगस्त या किसी भी भविष्य की तारीख को महाराष्ट्र बंद करने से रोक दिया था और कहा था कि इस तरह के विरोध प्रदर्शन से सामान्य जनजीवन प्रभावित होगा।
मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की खंडपीठ ने कहा कि यदि राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को शनिवार को बंद के आह्वान पर आगे बढ़ने से नहीं रोका गया तो न केवल अर्थव्यवस्था और व्यापार के मामले में भारी नुकसान होगा, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं सहित आवश्यक सेवाओं और बुनियादी सुविधाओं को भी नुकसान होगा, जिसे रोकने की जरूरत है।