मनी लॉन्ड्रिंग केस में NCP नेता नवाब मलिक को लगा बड़ा झटका, कोर्ट का जमानत देने से इनकार

punjabkesari.in Wednesday, Nov 30, 2022 - 04:32 PM (IST)

नेशनल डेस्क: मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री नवाब मलिक को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े धनशोधन मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को बुधवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकड़े ने मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश बाद में उपलब्ध होगा।

Money laundering case | PMLA Court rejects the bail application of NCP leader and Maharashtra's former minister Nawab Malik.

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— ANI (@ANI) November 30, 2022


अदालत ने मलिक की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की लंबी दलीलों को सुनने के बाद 14 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस साल फरवरी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता मलिक को गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में हैं और अभी उनका यहां के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

राकांपा नेता ने धन शोधन को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई गंभीर अपराध नहीं होने की दलील देते हुए जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था। हालांकि जांच एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा दर्ज मामले को आधार मानते हुए जमानत का विरोध किया। 

फरवरी में हुए थे गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल फरवरी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता को गिरफ्तार किया था। वह न्यायिक हिरासत में हैं और उनका यहां एक निजी अस्पताल में इलाज हो रहा है। मलिक ने जुलाई में विशेष अदालत में नियमित जमानत याचिका दायर की थी।


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Content Editor

rajesh kumar

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