गुजरात हाईकोर्ट से आसाराम को 3 महीने की जमानत, मेडिकल आधार पर मिली राहत
punjabkesari.in Friday, Mar 28, 2025 - 07:26 PM (IST)

नेशनल डेस्क : गुजरात हाईकोर्ट ने रेप के दोषी आसाराम को तीन महीने की जमानत दे दी है। यह जमानत उन्हें उनकी सेहत को देखते हुए मिली है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस इलेश वोरा और जस्टिस एएस सुपेहिया ने उनकी जमानत को मंजूरी दी।
आसाराम फिलहाल जोधपुर और गुजरात की जेल में सजा काट रहा है। उसने छह महीने की स्थायी जमानत के लिए अपील की थी, लेकिन फिलहाल उसे सिर्फ तीन महीने की राहत मिली है। कोर्ट में पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि वह 86 साल के हैं और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। जनवरी 2025 में भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक की जमानत दी थी।
बता दें कि साल 2013 में आसाराम पर अपने ही गुरुकुल की एक युवती से रेप का आरोप लगा था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। इसी मामले में पीड़िता की बहन ने आसाराम के बेटे नारायण साईं पर भी आरोप लगाए थे, और 2019 में नारायण साईं को भी आजीवन कारावास की सजा मिली थी।