ठुल्ला विवाद: केजरीवाल को 17 जुलाई तक मिली कोर्ट में पेशी से राहत

punjabkesari.in Wednesday, Feb 22, 2017 - 06:24 PM (IST)

नई दिल्लीः दिल्ली पुलिस के एक सिपाही की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत पर निचली अदालत के केजरीवाल की पेशी के आदेश पर हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई रोक की अवधि को बढ़ा दिया गया। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अनिल कुमार तनेजा ने केजरीवाल की उस याचिका को चुनौती दी है, जिसमें उन्होंने पेशी से रोक और निचली अदालत के समन के आदेश को खारिज करने की मांग की है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने इस मामले में केजरीवाल को पेशी से 17 जुलाई तक छूट देते हुए उन्हें कांस्टेबल की याचिका पर जवाब देने को कहा। 

पिछले साल 13 जुलाई को हाई कोर्ट ने केजरीवाल को इस मामले में राहत दी थी। मुख्यमंत्री की याचिका का विरोध करते हुए कांस्टेबल ने अपने जवाब में आरोप लगाया था कि एक सामाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में पुलिसवालों के लिए अपमानजनक शब्द (ठुल्ला) का इस्तेमाल कर केजरीवाल ने मर्यादा की सारी सीमाएं पार कर दी थीं। तनेजा ने 23 जुलाई 2015 को केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था और दावा किया था कि इस शब्द का इस्तेमाल कर उन्होंने इरादतन दिल्ली पुलिस का अपमान किया और पुलिसवालों के खिलाफ अनावश्यक उकसावे का कारण बने। इस पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल से ठुल्ला शब्द का मतलब बताने को कहा था, जिसका उन्होंने कथित तौर पर पुलिसवालों के खिलाफ इस्तेमाल किया था। हाईकोर्ट ने इस दौरान निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी।


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