आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अरुण जेतली ने बताया ऐतिहासिक
punjabkesari.in Wednesday, Sep 26, 2018 - 05:44 PM (IST)
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आधार की वैधता व अनिवार्यता पर आज अहम फैसला सुनाया, जिसमें कुछ शर्तों के साथ आधार अनिवार्य कर दिया गया। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले के बाद एक देश और एक पहचान को कानूनी मान्यता मिल गई है।
सरकार ने बचाए 90 हजार करोड़
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने आधार की वजह से प्रतिवर्ष 90 हजार करोड़ रुपए बचाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आधार के तमाम बिंदुओं पर फैसला दिया है। इससे आधार की संवैधानिकता को लेकर जो सवाल उठाए जाते रहे हैं, अब उस पर विराम लग जाएगा।
जेतली ने कांग्रेस पर कसा तंज
कांग्रेस पर तंज कसते हुए जेतली ने कहा कि कांग्रेस इस फैसले से चिंतित है। उन्होंने कहा, "कांग्रेस जरूर इस आइडिया को लेकर आई, लेकिन उसे यह पता ही नहीं था कि इसमें आगे करना क्या है। कांग्रेस आधार का सबसे बड़ा विरोधी भी है।" कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के निजी कंपनियों को शेयर किए आधार डाटा की निजता पर उठाए गए सवाल के जवाब में जेतली ने कहा कि उनके पास सिब्बल के राजनीतिक मंशा वाले सवाल का जवाब नहीं है। आधार का डाटा बिल्कुल सुरक्षित है।
कहां जरूरी नहीं आधार
- बैंक में खाता खोलन के लिए आधार जरूरी नहीं
- नया मोबाइल नंबर लेने के लिए आधार जरूरी नहीं
- UGC, CBSE आधार को जरूरी नहीं कर सकते
- 6 से 14 साल के बच्चे के दाखिले में आधार जरूरी नहीं
- निजी कंपनियां नहीं कर सकतीं आधार कार्ड की मांग
कहां जरूरी है आधार
- आयकर दाखिल करने और PAN के लिए आधार जरूरी
- सरकार की लाभकारी योजना और सब्सिडी का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड जरूरी
- पहचान पत्र के तौर पर मान्य होगा आधार कार्ड