जम्मू: आतंकी मामले में गिरफ्तार आरोपी के साथ कोर्ट ने यह क्या किया?

punjabkesari.in Tuesday, Jun 02, 2015 - 11:24 AM (IST)

जम्मू : आतंकी मामले में गिरफ्तार एक आरोपी तारिख हुसैन पुत्र गुलाम भौरू निवासी पुथाना कैशावां तहसील जिला किआरोपी को प्रधान न्यायाधीश ज्योति बाला ने सबूतों के आभाव के चलते बरी कर दिया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार आठ अक्तूबर 2010 को एस.आई.वीर बहादुर राठोर ने लिखित में बताया था कि आर.आर. 11 व पुलिस जवानों की पैट्रोलिंग के दौरान क्षेत्र में आतंकवादी के सक्रीय होने की उन्हें गुप्त सूचना मिली थी।

सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए जवानों ने केशवान क्षेत्र की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जवानों पर ग्रनेड हमला किया गया। पुलिस रिपोर्ट में बताया गया कि हथगोला फटा नहीं और इस हमले में किसी भी तरह का कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने मौके से आरोपी तारिक हुसैन को गिरफ्तार कर उसके कबजे से तीन चाईनिज ग्रनेड और एकपाऊच बरामद करने का दावा किया था।

जांच के बाद पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि एस.आई.वीर बहादुर के ब्यानों पर असंतोष जताया। अदालत ने यह भी पाया कि यह गंभीर मामला है और इस मामले में जांच अधिकारी हैड कांस्टेबल रैंक के जवान को नियुक्त किया गया था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि पुलिस जांच अधिकारी की सभी बाते जांच से मेल नहीं खाती और आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को अदालत ने इस आधार पर सच्चाई से परे बताते हुए आरोपी को बरी करने के आदेश जारी किए।  
 


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