दहेज हत्या मामले में पति समेत चार को उम्र कैद
punjabkesari.in Thursday, May 14, 2015 - 08:25 PM (IST)

डालटनगंज: झारखंड में पलामू जिले की एक निचली अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में सास, ससुर, पति और जेठ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जी के दुबे की अदालत ने इस मामले के सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास की सजा सुनाई और पांच-पांच हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर सभी अभियुक्तों को एक-एक वर्ष के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
उल्लेखनीय है कि जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के मधुबना निवासी बसंत रजवार की पुत्री संगीता देवी के साथ हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के जमुवा निवासी सुखारी रजवार के पुत्र कपिल रजवार का विवाह हुआ था। एक फरवरी 2012 को संगीता देवी के ससुर सुखारी रजवार, सास बिलायती देवी, पति कपिल रजवार और जेठ बुच्चू रजवार ने पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। उन्होंने शव को बिना पोस्टमार्टम कराये जला भी दिया था। इसके बाद संगीता की मौत की खबर उसके पिता को दी गयी। संगीता के पिता ने हुसैनाबाद थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।