Train Ticket Refund: 99% लोगों को नहीं पता...ट्रेन छूटने के बाद भी रिफंड पाने का आसान तरीका, जानिए रेलवे के नियम

punjabkesari.in Saturday, Jan 31, 2026 - 05:08 PM (IST)

नेशनल डेस्क: आज के दौर में ट्रेन छूट जाना कोई असामान्य बात नहीं है। कई बार समय पर घर से निकलने के बावजूद ट्रैफिक जाम, घना कोहरा, कनेक्टिंग ट्रेन या बस के लेट होने जैसी वजहों से यात्री स्टेशन समय पर नहीं पहुंच पाते। ऐसे में ट्रेन निकल जाने के बाद सबसे बड़ी चिंता टिकट के पैसे को लेकर होती है।

आमतौर पर लोग मान लेते हैं कि अब टिकट बेकार हो गया है, लेकिन रेलवे के नियम इससे कुछ अलग कहते हैं। दरअसल, भारतीय रेलवे ने ऐसी परिस्थितियों के लिए रिफंड का प्रावधान किया है। अगर यात्री सही समय पर सही प्रक्रिया अपनाता है, तो ट्रेन छूटने के बाद भी टिकट का पैसा वापस मिल सकता है।


ट्रेन छूटने के बाद क्या करें?
ट्रेन मिस होने पर सबसे पहले घबराने की बजाय तुरंत रिफंड प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। रेलवे के नियमों के मुताबिक, कुछ खास स्थितियों में यात्री पूरे या आंशिक रिफंड का दावा कर सकता है। इसके लिए तय समयसीमा के भीतर आवेदन करना जरूरी होता है।


टिकट का पैसा वापस पाने का तरीका
टिकट का रिफंड पाने के लिए यात्री को TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करनी होती है। TDR के जरिए रेलवे को यह जानकारी दी जाती है कि यात्री किस कारण यात्रा नहीं कर पाया। बिना TDR फाइल किए टिकट छोड़ देने पर रिफंड मिलने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है।


TDR कैसे फाइल करें?
सबसे पहले IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करें

  • ‘My Bookings’ सेक्शन में जाएं
  • संबंधित टिकट के सामने ‘File TDR’ विकल्प चुनें
  • PNR नंबर सेलेक्ट करें और ट्रेन मिस होने का कारण दर्ज करें
  • सबमिट करने के बाद रसीद या स्क्रीनशॉट सुरक्षित रख लें

जरूरी सलाह
अगर कभी ट्रेन छूट जाए, तो टिकट को बेकार समझकर छोड़ने की बजाय तुरंत TDR फाइल करें। सही समय पर की गई यह छोटी-सी कार्रवाई आपको टिकट के पैसे वापस दिला सकती है और आर्थिक नुकसान से बचा सकती है।


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Content Editor

Mansa Devi

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