अग्निवीरों के लिए इस राज्य सरकार का बड़ा ऐलान, पुलिस की नौकरी में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

punjabkesari.in Wednesday, Jul 17, 2024 - 05:57 PM (IST)

नेशनल डेस्क: हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। हरियाणा के मुख्यंमत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को पुलिस, वन रक्षक और जेल वार्डन जैसी सेवाओं में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की। इसके अलावा आयु में छूट जैसे अन्य प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। 

पहले बैच में आयु में छूट पांच वर्ष की होगी
एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, वन रक्षक, जेल वार्डन और विशेष पुलिस अधिकारी के पदों पर की जाने वाली सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण होगा। सैनी ने कहा, ‘‘हमने यह प्रावधान किया है।’’ मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रुप सी और डी के पदों पर आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट भी दी जाएगी। सैनी ने कहा, "हालांकि, अग्निवीरों के पहले बैच में आयु में छूट पांच वर्ष की होगी।" यदि कोई अग्निवीर बिजनेस करना चाहता है तो उसे सरकार द्धारा 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त की मदद दी जाएगी।


बता दें कि, चुनाव से पहले विपक्ष की ओर से अग्निवीर योजना के खिलाफ लगातार प्रचार किया जा रहा है और माना जा रहा है कि हाल में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अग्निवीर योजना को लेकर नाराजगी का सामना करना पड़ा। आम चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन से सबक लेते हुए बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में इसके नकारात्मक छवि को कम करने की कोशिश में जुटी है।

CISF-BSF-CRPF में भी हो चुका है आरक्षण का ऐलान 
इससे पहले सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF), बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF), सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) के प्रमुखों ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का ऐलान किया है। साथ ही उन्हें एज लिमिट और फिजिकल टेस्ट से भी छूट मिलेगी। पहले बैच में  पूर्व अग्निवीरों को एज लिमिट में 5 साल और दूसरे बैच में 3 साल की छूट होगी। 

क्या है अग्निपथ स्कीम?
अग्निपथ स्कीम भारतीय सरकार द्वारा जून 2022 में शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका उद्देश्य युवाओं को रक्षा क्षेत्र से जोड़ना है। इस योजना के तहत, सेना, वायु सेना और नौसेना में शॉर्ट-टर्म भर्ती की जाती है। इस योजना के अंतर्गत भर्ती होने वाले सैनिकों को "अग्निवीर" कहा जाता है।

 

अग्निपथ स्कीम की प्रमुख बातें:

  1. भर्ती की अवधि:

    • अग्निवीरों को चार साल के लिए भर्ती किया जाता है।
    • सेवा की समाप्ति के बाद, 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेना में शामिल किया जाएगा।
    • बाकी 75 प्रतिशत अग्निवीरों को एक बड़ी राशि और स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ताकि वे नई नौकरियों की खोज कर सकें या अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।
  2. उद्देश्य:

    • युवाओं को देश की सेवा का अवसर देना।
    • देश की सुरक्षा में युवा और ऊर्जावान सैनिकों का योगदान सुनिश्चित करना।
    • युवाओं में स्किल और अनुभव बढ़ाना ताकि वे समाज में वापस लौटने पर अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग कर सकें।
  3. लाभ:

    • चार साल की सेवा के दौरान अग्निवीरों को वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलेंगी।
    • सेवा समाप्ति पर उन्हें एकमुश्त राशि मिलेगी।
    • नियमित सेना में शामिल न किए जाने वाले अग्निवीरों को एक स्किल सर्टिफिकेट मिलेगा, जो उन्हें अन्य नौकरियों में मदद करेगा।
  4. आरक्षण और विशेष सुविधाएं:

    • हाल ही में हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती और माइनिंग गार्ड की भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है।
    • ग्रुप सी पदों पर भर्ती में 5 प्रतिशत आरक्षण और आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी।
    • इसके अलावा, चार साल की सेवा के बाद यदि अग्निवीर खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहेंगे, तो उन्हें 5 लाख रुपये तक का बिना ब्याज लोन दिया जाएगा।

अग्निपथ स्कीम का उद्देश्य न केवल देश की रक्षा को मजबूत करना है, बल्कि युवाओं को एक नई दिशा और अवसर भी प्रदान करना है।


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Content Editor

rajesh kumar

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