गर्लफ्रैंड से शादी रचाने के लिए अबू सलेम को नहीं मिला पैरोल
punjabkesari.in Tuesday, Aug 07, 2018 - 01:04 PM (IST)

मुंबईः मुंबई बम धमाकों के दोषी अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की शादी को लेकर दायर याचिका को बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के साथ ही सलेम की शादी करने की ख्वाहिश को बड़ा झटका लगा है। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने कोर्ट में अपनी शादी के लिए 45 दिन की पैरोल मांगी थी। बता दें कि सलेम तलोजा जेल में बंद सलेम ने दूसरी बार अपनी शादी के लिए पैरोल याचिका दायर की थी लेकिन इस बार भी कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। सलेम की याचिका पर सुनवाई कार्यवाहक चीफ जस्टिस विजया कापसे ताहिलरमानी और जस्टिम महेश सोनक की डिविजन बेंच ने की। इससे पहले सलेम ने कहा था कि वह 5 मई को शादी करने वाला है लेकिन उसने जो याचिका दायर की थी उसमें कहीं भी तारीख नहीं लिखी थी जिसके चलते कोर्ट ने उसकी पहली पैरोल याचिका को खारिज कर दिया था। सलेम मुंब्रा निवासी कौसर बहार से शादी करना चाहता है।
ट्रेन में किया निकाह!
सलेम दावा कर चुका है कि उसने 2014 में कौसर बहार से ट्रेन में ही निकाह किया था, उस समय उसे सुनवाई के लिए लखनऊ ले जाया जा रहा था। तब फोन पर काजी ने कौसर के साथ उसका निकाह पढ़वाया था। मुंबई मिरर के अनुसार उस समय सलेम का भतीजा रशीद अंसारी और मुंबई व लखनऊ पुलिस के एक-एक जवान शादी के गवाह बने थे। हालांकि तब दोनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने इस पर चुप्पी साध ली थी क्योंकि यह सुरक्षा के मामले में बहुत बड़ी चूक थी।
कौसर ने दायर की याचिका
कौसर बहार ने भी स्थानीय अदालत में सलेम से शादी के लिए याचिका दायर की थी। तब उसने कहा था कि अगर उसको अबू के साथ शादी की इजाजत नहीं मिली तो वह आत्महत्या कर लेगी। उसका कहना था कि वह अब सलेम से शादी करना चाहती है क्योंकि उसके निकाह की पहले ही अफवाहें उड़ चुकी हैं जिससे उसकी बदनामी हुई है। कौसर की सलेम से मुलाकात कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही हुई थी। वे सलेम की हर सुनवाई पर कोर्ट में पहुंचती थी, इसी दौरान दोनों को एक-दूसरे से प्यार हो गया।
उल्लेखनीय है कि इससे पहले सलेम का नाम बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मोनिका बेदी से जुड़ा था। खबर थी कि दोनों ने शादी भी कर ली है। सलेम को 2005 में पुर्तगाल से प्रत्यर्पण करके लाया गया था तबसे वह जेल में है। प्रत्यर्पण समझौते के तहत भारत सरकार 25 साल से ज्यादा समय तक सलेम को जेल में नहीं रख सकती है। सलेम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है।