गोवा सरकार ने विवाह और तलाक से जुड़े पुर्तगाली कानून के अनुच्छेद 19 को किया गया खत्म

punjabkesari.in Saturday, Oct 19, 2019 - 08:54 PM (IST)

पणजीः बंबई उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने कैथोलिक ईसाइयों के विवाह और तलाक के मामलों से निपटने के लिये चर्च के न्यायाधिकरणों को कानूनी शुचिता देने वाले पुर्तगाली कानून के अनुच्छेद 19 को असंवैधानिक करार देते हुए इसे खत्म कर दिया। न्यायमूर्ति आर डी धानुका और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने इस सप्ताह अपने 95-पृष्ठ के आदेश में शादियां रद्द करने की डिक्री संख्या 35461 के अनुच्छेद 19 को असंवैधानिक और अवैध करार दिया।

डिक्री संख्या 35461 के अनुच्छेद 19 को 1946 में पुर्तगाल के शासन के दौरान पारित किया गया था, जिसमें चर्च पैट्रिआर्कल ट्रिब्यूनल द्वारा शादी को रद्द करने का निर्णय अदालत में भेजा जाता था और फिर विवाह पंजीकरण को रद्द करने के लिए नागरिक पंजीकरण कार्यालय को निर्देश दिया जाता था।

पुर्तगाली नागरिक कानून में कहा गया है कि पति-पत्नी जो एक विहित (चर्च कानून के अनुसार) विवाह करते हैं, तलाक के लिए आवेदन करने के नागरिक अधिकार को त्याग देते हैं। इस प्रकार गोवा की नागरिक अदालतें कैथोलिक ईसाइयों के मामले में तलाक नहीं दिलवा सकती थीं।

 


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Yaspal

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