निजामुद्दीन मरकज पर HC का फैसला: रमज़ान में एक साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ सकेंगे 50 लोग

punjabkesari.in Friday, Apr 16, 2021 - 12:26 AM (IST)

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निजामुद्दीन मरकज मस्जिद में रमजान के दौरान 50 लोगों को दिन में पांच वक्त की नमाज अदा करने की इजाजत दे दी। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने निजामुद्दीन पुलिस थाने के थानाध्यक्ष को निर्देश दिया के वो दिन में पांच बार 50 लोगों को मस्जिद बंगले वाली की पहली मंजिल पर नमाज के लिए प्रवेश की इजाजत दें।

दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने मांग की थी कि संख्या बढ़ाई जाए और मस्जिद की अन्य मंजिलों के इस्तेमाल की भी इजाजत दी जाए, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने हालांकि उन्हें इस आशय का अनुरोध थाना प्रभारी के समक्ष करने की इजाजत दे दी। 

अदालत ने कहा कि एसएचओ बोर्ड द्वारा दिए गए ऐसे किसी आवेदन पर कानून के मुताबिक विचार कर सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि उसका आदेश राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) द्वारा जारी अधिसूचना से प्रभावित हो सकता है। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि जब सभी धार्मिक स्थल खुले हैं, तो इसे भी बंद नहीं रहना चाहिए। 

वहीं तबलीगी जमात ने बृहस्पतिवार को रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज में दिन में पांच बार 50 लोगों को नमाज अदा करने की अनुमति देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश का स्वागत किया। तबलीगी जमात के प्रवक्ता जिश्ना अली ने कहा कि वे कोरोना वायरस संबंधी सभी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। अली ने कहा, "हम अदालत के आदेश का स्वागत करते हैं। हम इस महामारी से लड़ने और उसे हराने के लिए कोविड-19 के बारे में जारी दिशानिर्देशों का पालन करेंगे।"


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Pardeep

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