इंस्टाग्राम दोस्त ने 21 वर्षीय युवती का अपहरण कर किया बलात्कार, पीड़िता अस्पताल में भर्ती

punjabkesari.in Saturday, Aug 24, 2024 - 01:39 PM (IST)

नेशनल डेस्क: उडुपी जिले के करकला कस्बे में शनिवार को एक इंस्टाग्राम दोस्त द्वारा 21 वर्षीय युवती का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने का मामला सामने आया। यह घटना करकला टाउन पुलिस स्टेशन की सीमा में घटित हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है और पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मामले में नया मोड़ तब आया जब हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया तथा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हालांकि, पुलिस ने सामूहिक बलात्कार की संभावना से इनकार किया है और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।

तीन महीने से इंस्टाग्राम पर थे दोस्त
उडुपी के एसपी डॉ. अरुण कुमार ने शनिवार को बताया, "हमें शुक्रवार शाम को एक युवती के अपहरण और बलात्कार की घटना की शिकायत मिली। पीड़िता और आरोपी तीन महीने से इंस्टाग्राम पर दोस्त थे। आरोपी और पीड़िता एक ही जगह के रहने वाले हैं।" आरोपी अल्ताफ जो महिला का इंस्टाग्राम मित्र था, ने पीड़िता को फोन किया और उसे शुक्रवार दोपहर को उसके कार्यस्थल के पास एक विशेष स्थान पर आने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि जब पीड़िता एक विशेष स्थान पर पहुंची तो वहां से उसका अपहरण कर लिया गया।

नशीला पदार्थ खिलाकर किया रेप 
एसपी अरुण कुमार ने बताया कि पीड़िता का दावा है कि उसे कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पेय पदार्थ पीने के लिए मजबूर किया गया और फिर आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया। उन्होंने बताया कि अपराध करने के बाद आरोपी ने पीड़िता को उसके घर छोड़ दिया था। बलात्कार के आरोपी अल्ताफ और सवेरा रिचर्ड करदोसा नामक एक अन्य व्यक्ति, जिसने आरोपियों को बीयर की बोतलें मुहैया कराई थीं, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके वाहन जब्त कर लिए गए हैं। पीड़िता को इलाज के लिए केएमसी मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।"

झूठी खबर फैलाने के पीछे कौन, इसकी जांच करेंगे
एसपी ने कहा कि कानून के अनुसार कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी और मामले में आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर घटना के संबंध में झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, जो पुलिस में दर्ज शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट में नहीं थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "हम मामले के बारे में झूठी खबर फैलाने के पीछे कौन है, इसकी जांच करेंगे और कार्रवाई शुरू करेंगे।" बीएनएस अधिनियम की धारा 135, 64, 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। एसपी ने कहा कि पीड़िता का बयान अदालत के समक्ष दर्ज किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।


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Content Editor

rajesh kumar

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