Pune Porsche crash: 17 वर्षीय किशोर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का मुकदमा चलाया जाएगा, कोर्ट का फैसला
punjabkesari.in Wednesday, May 22, 2024 - 01:14 PM (IST)
नेशनल डेस्क: पुणे में पोर्शे चलाते समय दो टेक्नीकल एक्सपर्ट को कुचलने वाले 17 वर्षीय किशोर पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का मुकदमा चलाया जाएगा, कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि उन पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा, जो शराब पीकर गाड़ी चलाने के अपराधों के संबंधित है।
अधिनियम में कहा गया है कि शराब पीकर गाड़ी चलाना एक आपराधिक अपराध है यदि ब्रेथ एनालाइज़र परीक्षण से पता चलता है कि मोटर वाहन के चालक के रक्त में अल्कोहल की मात्रा 30 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर से अधिक है। अधिनियम के तहत पहली बार शराब पीकर गाड़ी चलाने का अपराध करने पर व्यक्ति को छह महीने की जेल और ₹10,000 का जुर्माना हो सकता है। दूसरे अपराध के लिए, आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है और ₹ 15,000 (₹ 3,000 से अधिक) का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार-बार उल्लंघन करने वालों को उनके ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित दंड का भी सामना करना पड़ सकता है।
जानें पूरा मामला
रविवार तड़के पुणे के कल्याणी नगर के पास एक पोर्श और उनकी मोटरसाइकिल की टक्कर में एक युवती समेत दो लोगों की मौत हो गई। पीड़ितों की पहचान अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा के रूप में की गई। यह दुखद घटना सुबह करीब सवा तीन बजे घटी। दुर्घटना के बाद किशोर को 15 घंटे के भीतर शर्तों पर जमानत दे दिए जाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश फैल गया, जिसका लोगों ने विरोध किया।
एक स्थानीय अदालत ने उन्हें दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने, 15 दिनों के लिए यातायात पुलिस के साथ काम करने और अपनी शराब पीने की आदत के लिए परामर्श लेने के लिए कहा। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने 12वीं कक्षा के नतीजों का जश्न मनाने के लिए दुर्घटना से पहले अपने दोस्तों के साथ शराब पी थी।
पुणे पुलिस प्रमुख का बयान
पुणे पुलिस के प्रमुख ने बताया कि 17 वर्षीय जिस लड़के ने अपने पिता की हाई-एंड पोर्श को टक्कर मारी थी, वह जानता था कि उसके कृत्य से मौत हो सकती है और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा लागू की जाएगी। कुमार ने कहा कि किशोर, जो पुणे के एक प्रमुख बिल्डर का बेटा है, को रविवार तड़के मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया और उसका खून लिया गया है और फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए भेजा गया है।