13 गावों में व्यावसायिक गतिविधियों पर कसा शिकंजा, बिल्डिंग बायलॉज तैयार

punjabkesari.in Wednesday, Dec 14, 2016 - 12:26 AM (IST)

चंडीगढ़, (आशीष): प्रशासन के तहत पड़ते गांवों मे व्यावसायिक गतिविधियां पर शीघ्र लगाम लगने वाली है। प्रशासन ने इन गांवों में बिल्डिंग बायलाज नोटिफाई करने का फैसला ले लिया है। भले ही यह कदम उठाने में 4 से भी ज्यादा साल लगे हैं। प्रस्ताव के अनुसार केवल उन्हीं गतिविधियां को चलाने की स्वीकृति होगी जो तय नियमों का पालन करेंगे।

हालांकि नगर निगम के तहत आए गांवों में बिल्डिंग बायलाज पहले से ही लागू है लेकिन प्रशासन के अधीन आते 13 गांवों में फिलहाल भवन उपनियमों का पालन नहीं हो रहा है। गौरतलब है कि प्रशासन के अधीन 13 गांवों में बहलाना,सारंगपुर,धनास,रायपुर खुर्द,किशनगढ़, खुड्डा लाहौरा,खुड्डा जस्सू, मक्खन माजरा कैम्बवाला व दारिया आदि शामिल हैं।

प्रशासन कई साल असमंजस में रहा और बायलाज को अतिंम रूप देने में देरी की वजह से कई गांवों में बेहतरीब निर्माण हुए जबकि शहर के सैक्टरों में निर्माण कार्यों के लिए बेहद कड़े भवन उपनियम लागू हैं लेकिन गांवों में कंस्ट्रक्शन पर कोई रोक नहीं। रिहायशी क्षेत्रों में ही दुकानों व होटल बने है। तो कही रैजीडैंशियल एरिया में ही मिठाई व अन्य चीजें बनाने की फैक्टरियां संचालित हो रही है।

प्रशासन के अनुसार सभी शहर के गांवों के बायलाज को लागू करने का प्रस्ताव तैयार है और उसे जल्द ही लागू किया जाएगा। इन उपनियमों से गांवों में व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाम लगेगी। अवैध निर्माण पर भी लगाम रहेगी।

कंपलीशन सर्टीफिकेट होगा लाजिमी

ढांचे की मजबूती लाइट व वेटिलेशन के भवन नियमों का पालन अनिवार्य होगा। प्रशासन की अनुमति बगैर कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं चलेगी। बिल्डिंग का तभी इस्तेमाल होगा जब कंपलीशन प्रमाण पत्र मिलेगा। सोलर  वाटर हीटिंग व रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली भी अनिवार्य होगी। जिन प्रॉपर्टी मे इन उपनियमों का पालन नहीं होगा उनको अवैध माना जाएगा।    


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