आरबीआई ने राइनो फाइनेंस का पंजीकरण रद्द किया
punjabkesari.in Thursday, Mar 02, 2023 - 10:24 PM (IST)

मुंबई, दो मार्च (भाषा) भारतीय रिजर्व बैंक ने अनियमित कर्ज गतिविधियों को लेकर राइनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण निरस्त कर दिया है।
केंद्रीय बैंक ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि आउटसोर्सिंग और अन्य पक्ष के ऐप के माध्यम से डिजिटल ऋण के परिचालन में उचित व्यवहार संहिता संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण राइनो फाइनेंस प्राइवेट लि. के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया गया है। यह ऐसी गतिविधियां हैं, जिसे सार्वजनिक हित के लिये नुकसानदायक माना गया है।
आरबीआई ने कहा, ‘‘ कंपनी अत्यधिक ब्याज वसूलने से संबंधित वर्तमान नियमों का भी अनुपालन नहीं कर रही थी और ऋण वसूली को लेकर ग्राहकों के साथ अनुचित व्यवहार कर रही थी।’’
कंपनी से संबद्ध सेवा प्रदाता/मोबाइल ऐप में हेलो लोन, क्रेडिटहब, कोको कैश, फ्लैश लोन, ब्रिज लोन, क्रेजी बी और रुपी बस शामिल हैं।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द होने से कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कामकाज नहीं करेगी।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
केंद्रीय बैंक ने बृहस्पतिवार को एक बयान में कहा कि आउटसोर्सिंग और अन्य पक्ष के ऐप के माध्यम से डिजिटल ऋण के परिचालन में उचित व्यवहार संहिता संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण राइनो फाइनेंस प्राइवेट लि. के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया गया है। यह ऐसी गतिविधियां हैं, जिसे सार्वजनिक हित के लिये नुकसानदायक माना गया है।
आरबीआई ने कहा, ‘‘ कंपनी अत्यधिक ब्याज वसूलने से संबंधित वर्तमान नियमों का भी अनुपालन नहीं कर रही थी और ऋण वसूली को लेकर ग्राहकों के साथ अनुचित व्यवहार कर रही थी।’’
कंपनी से संबद्ध सेवा प्रदाता/मोबाइल ऐप में हेलो लोन, क्रेडिटहब, कोको कैश, फ्लैश लोन, ब्रिज लोन, क्रेजी बी और रुपी बस शामिल हैं।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द होने से कंपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कामकाज नहीं करेगी।
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