छत्तीसगढ़ में अब केवल 15 वस्तुओं पर ही ई-वे बिल

punjabkesari.in Wednesday, Jun 20, 2018 - 01:19 PM (IST)

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने व्यापारियों और उद्योगों को बड़ी राहत देते हुए 15 वस्तुओं को छोड़ शेष को ई-वे बिल के दायरे से बाहर कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार खाद्य तेल, कनफेक्शनरी, पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, प्लाईवुड, टाईल्स, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक माल, मोटर पार्टस, फर्नीचर, फुटवियर, बेवरेजेस और सीमेंट पर राज्य के भीतर माल परिवहन पर ही ई-वे बिल प्रणाली लागू रहेंगी।

इसके अलावा शेष को राज्य के भीतर परिवहन पर ई-वे बिल के बाहर कर दिया गया है। दरअसल जीएसटी के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर 50 हजार रूपए से ज्यादा के माल परिवहन के लिए ई-वे बिल जनरेट करने का प्रावधान एक जून 18 से लागू किया गया था। इसके बाद राज्य के व्यापारिक एवं औद्योगिक संगठनों ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से अनुरोध किया था कि प्रदेश में व्यापार और उद्योग जगत को राहत देने के लिए ई-वे बिल प्रणाली सिर्फ कुछ वस्तुओं पर ही लागू की जाए और एक जिले के भीतर होने वाले माल परिवहन को इससे छूट दी जाए।

मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने उनकी इस मांग पर वाणिज्यिक-कर मंत्री अमर अग्रवाल के साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार-विमर्श किया और छत्तीसगढ़ के वाणिज्य और उद्योग जगत के व्यापक हित में उन्हें ई-वे बिल से राहत देने का निर्णय लिया। 
 


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