मालेगांव विस्फोट: उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे कर्नल पुरोहित

punjabkesari.in Thursday, Jan 18, 2018 - 10:15 PM (IST)

नेशनल डेस्क: मालेगांव विस्फोट के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने गुरुवार को बंबई उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। बंबई उच्च न्यायालय ने पुरोहित पर गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने के खिलाफ उनकी अर्जी को 18 दिसंबर को खारिज कर दिया था। अदालत ने एक अन्य आरोपी समीर कुलकर्णी की याचिका को भी खारिज कर दिया।

पुरोहित और कुलकर्णी ने उच्च न्यायालय में कहा था कि यूएपीए के तहत राज्य के कानून और न्याय विभाग को उचित प्राधिकार से रिपोर्ट मांगनी होती है। पुरोहित ने दलील दी थी कि उनके मामले में जनवरी 2009 में मंजूरी दी गई थी लेकिन अधिकारी की नियुक्ति अक्तूबर 2010 में की गई थी। पुरोहित और कुलकर्णी इस मामले में जमानत पर हैं। 


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