नामांकित पार्षदों के वोट के अधिकार को रद्द करने का मामला, प्रशासन ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

punjabkesari.in Saturday, Nov 04, 2017 - 03:35 PM (IST)

चंडीगढ़ : चण्डीगढ़ प्रशासन ने नगर निगम में नामांकित कॉउंसलरो के वोट न देने के अधिकार के ऐतिहासिक फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें कि बीते समय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के के नामांकित पार्षदों को नगर निगम में वोट देने के अधिकार को रद्द कर दिया था, जिस के बाद प्रशासन ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर  सुप्रीम कोर्ट में पटीशन दाखिल की। 
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Recommended News

Related News