पाक SC का फैसलाः बोतलबंद पानी पर लगेगा शुल्क
punjabkesari.in Sunday, Jan 13, 2019 - 10:37 AM (IST)
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में बोतलबंद पानी और पेय पदार्थ बेचने वाली कंपनियों को आदेश दिया है कि वे प्रत्येक एक लीटर भूजल निकालने पर एक रुपया अदा करें। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।
‘द डॉन’ की एक खबर के अनुसार अदालत ने यह आदेश बिना कोई शुल्क दिए भूमिगत जल का दोहन कर उसकी बिक्री करने तथा इंसानों द्वारा उसका उपयोग किए जाने से पहले उसकी गुणवत्ता की जांच नहीं होने से जुड़े मामले में स्वत: संज्ञान पर दिया।