पाक SC ने पूर्व वित्त मंत्री डार की सीनेट की सदस्यता की निलंबित

punjabkesari.in Tuesday, May 08, 2018 - 04:54 PM (IST)

इस्लामाबादः पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आज पूर्व वित्त मंत्री इसहाक डार की सीनेट की सदस्यता निलंबित कर दी। उच्च सदन में उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर वह अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद शीर्ष अदालत ने यह फैसला किया। पाकिस्तानी मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक शीर्ष न्यायालय ने सीनेट में डार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सम्मन जारी कर उन्हें आठ मई को अदालत में उपस्थित होने को कहा था। 

डार पिछले साल के अक्तूबर से लंदन में हैं और भ्रष्टाचार के एक मामले में पाकिस्तान की एक जवाबदेही अदालत ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया था। पूर्व वित्त मंत्री डार ने मार्च में पाकिस्तान मुस्लिम लीग - नवाज ( पीएमएल - एन ) सर्मिथत निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर सीनेट की सीट जीती थी। उन्हें 155 मत प्राप्त हुए थे जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी और पाकिस्तान तहरीक - ए - इंसाफ के नेता नवाजिश अली पीरजादा को महज 12 वोट मिले।

पीरजादा की याचिका पर सुनवाई करते हुए डार के वकील ने अदालत को सूचित किया कि वह अस्वस्थ हैं और अदालत में पेश होने में असमर्थ हैं।  इस पर न्यायमूॢत एजाजुल अहसन ने कहा कि जब भी हम अदालत में उनकी पेशी की बात करते हैं तो वह बीमार हो जाते हैं जबकि टीवी पर तो ठीक नजर आते हैं। डार की ओर से उनके वकील नसीर भुट्टा ने कहा कि चिकित्सा प्रमाणपत्र और रिपोर्ट प्रस्तुत किये गए हैं जो साबित करते हैं कि वह बीमार हैं। इसके बाद न्यायमूॢत अहसन ने डार की चिकित्सा रिपोर्ट खारिज करते हुए कहा कि जब भी कोई बीमार होता है तो उसकी चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। 


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Isha

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