पाकिस्तानः छात्र के यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने आरोपी मौलवी के बेटों को जमानत दी

punjabkesari.in Thursday, Jun 24, 2021 - 01:42 PM (IST)

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के लाहौर में एक सत्र अदालत ने मंगलवार को छात्र के यौन शोषण के मामले में  मौलवी और जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) के पूर्व नेता मुफ्ती अजीजुर रहमान के तीनों बेटों को 30 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने पुलिस से मामले की अगली सुनवाई तक का रिकॉर्ड मांगा है।

 

जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नौमान मुहम्मद नईम ने मुफ्ती अजीजुर रहमान के पुत्र लतीफुर रहमान, वसीमुर रहमान और वसीउर रहमान की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं के  वकील ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि उनके मुवक्किलों का मामले से कोई संबंध नहीं है और उन्होंने अदालत से उन्हें जमानत देने की गुहार लगाई। इस पर अदालत ने पुलिस को याचिकाकर्ताओं को 30 जून तक गिरफ्तार करने से रोक दिया और उससे मामले का रिकॉर्ड मांगा।

 

पुलिस ने बताया कि मियांवाली से अपने बेटों के साथ गिरफ्तारी के एक दिन बाद मुफ्ती अजीजुर रहमान ने पूछताछ के दौरान छात्र का यौन उत्पीड़न करने की बात कबूल की थी।  मुफ्ती का छात्र के साथ गंदी हरकतों व सैक्स का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद यह मामला सामने आया था। गिरफ्तारी के एक दिन बाद मौलवी मुफ्ती अजीजुर रहमान ने पूछताछ के दौरान छात्र का यौन उत्पीड़न करने की बात कबूल करते हुए कहा था "मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं।"


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Content Writer

Tanuja

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