सिंगापुर में पुलिस अधिकारियों पर हमला करने व नस्ली टिप्पणी के आरोपी भारतवंशी को जेल
punjabkesari.in Thursday, May 19, 2022 - 10:37 AM (IST)

इंटरनेशनल डेस्कः सिंगापुर में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को बुधवार को यहां की एक अदालत ने पुलिस अधिकारियों पर हमला, उत्पीड़न और नस्ली टिप्पणी करने समेत पिछले साल अपराध के कई मामलों में 21 महीने और चार सप्ताह की जेल की सजा सुनाई। संजीवन महा लिंगम (43) ने पिछले साल 24 सितंबर को अपने जन्मदिन पर एक सफाई कर्मचारी को घूंसा मारा और पीड़ित के एक बिन सेंटर में सोने को लेकर हुई बहस के दौरान उसका जबड़ा तोड़ दिया।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, संजीवन ने कुल पांच आरोपों में अपना जुर्म कबूला। घटना से बारह दिन पहले 12 सितंबर को हांग लिम मार्केट एंड फूड सेंटर में नशे में धुत एक व्यक्ति द्वारा हंगामा मचाने की सूचना पर दो पुलिस अधिकारी वहां पहुंचे। बोतल पकड़े हुए और शराब के नशे में संजीवन ने उससे बात कर रहे एक अधिकारी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। अधिकारियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और प्लास्टिक का एक स्टूल जब्त किया जिसे उसने कथित तौर पर फेंका था। जब संजीवन पुलिस छावनी परिसर में हवालात में था, तब वह एक बेंच पर बैठ गया।
इस दौरान वह अपने हाथ में चप्पल पकड़े हुए था। जैसे ही एक अधिकारी प्लास्टिक के स्टूल के बारे में रिपोर्ट दर्ज कर रही थी, संजीवन ने चप्पल फेंककर अधिकारी के बाएं हाथ पर मार दिया। खबर के अनुसार, अधिकारी घायल नहीं हुई थी। इस साल 21 फरवरी को एक अन्य घटना में अधिकारियों ने संजीवन के पास से कांच की पाइप बरामद की और उसे गिरफ्तार कर पुलिस छावनी परिसर ले गए। थाने पर एंटीजन रैपिड टेस्ट के लिए प्रतीक्षा करते हुए संजीवन ने अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया और बार-बार अपना मास्क उतार रहा था। फिर वह अचानक उठा और उसने अपना मास्क उतारा और सार्जेंट फिरदौस के चेहरे पर थूक दिया। उसने अधिकारी पर नस्ली टिप्पणी भी की।
संजीवन को जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप में 10 साल तक की जेल की सजा और जुर्माना या बेंत की सजा हो सकती है। एक लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल का उपयोग करने के आरोप में उसे चार साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकती है। उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम के तहत एक अपराध के लिए, उसे दो साल तक की जेल हो सकती है और उस पर 10,000 सिंगापुर डॉलर तक का जुर्माना या दोनों ही लगाया जा सकता है।
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