इमरान समर्थक ने लंदन में शरीफ के कार्यालय के बाहर दीवार पर लिखे आपत्तिजनक शब्द

punjabkesari.in Tuesday, Nov 08, 2022 - 03:11 PM (IST)

लंदन/इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक समर्थक ने यहां उस इमारत की दीवार पर  पेंट पोत दिया जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) के अध्यक्ष नवाज शरीफ के बेटे हुसैन का कार्यालय है। ब्रिटेन में कानून के तहत यह आपराधिक नुकसान पहुंचाने के दायरे में आता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (PTI) अध्यक्ष इमरान खान के एक ब्रिटिश पाकिस्तानी समर्थक अली ने सोमवार को ट्विटर पर एक तस्वीर डाली जिसमें उसे स्टेनहोप हाउस की चाहरदीवारी के सामने खड़े देखा जा सकता है। इस दीवार पर स्प्रे पेंट से लिखा गया था , ‘‘आप  IK को नहीं मार सकते''।  IK  को यहां इमरान खान माना जा रहा है।

 

इस वाक्य को सोशल मीडिया पर अनेक लोग शरीफ परिवार के खिलाफ बता रहे हैं। वजीराबाद में एक रैली में खान को गोली लगने के कुछ ही दिन बाद यह घटना सामने आई है। खान ने बार-बार आरोप लगाया कि नवाज शरीफ के छोटे भाई प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ उन तीन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने उनकी हत्या की साजिश रची है। शहबाज ने खान के आरोपों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (70) के विरोध मार्च के दौरान बृहस्पतिवार को पंजाब प्रांत में उनके कंटेनर-ट्रक पर हमला किया गया जिसमें उनके पैर में गोली लगी।

 

सफल सर्जरी के बाद उन्हें लाहौर में एक निजी घर में भेज दिया गया है। डॉन अखबार की खबर के अनुसार अली को नियमित रूप से एवनफील्ड हाउस तथा स्टेनहोप हाउस के बाहर नवाज विरोधी नारे लगाते देखा जा सकता है। कुछ ट्विटर उपयोगकर्ताओं ने अली की तारीफ की, वहीं कुछ अन्य ने कहा कि यह कार्रवाई ब्रिटेन में आपराधिक क्षति के तहत आती है। ब्रिटेन के आपराधिक क्षति अधिनियम 1971 के तहत, दीवार पर पेंटिंग करते हुए पकड़े गए किसी व्यक्ति को दस साल तक की कारावास की सजा या 5,000 पाउंड से अधिक का नुकसान होने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि नुकसान 5,000 पाउंड से कम है, तो दोषी को तीन महीने की जेल या 2,500 पाउंड के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

 

अपराधियों पर असामाजिक व्यवहार अधिनियम, 2003 के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि, शिकायत या आरोप दायर किए जाने के बारे में कुछ नहीं बताया गया। 72 वर्षीय नवाज शरीफ नवंबर 2019 में चिकित्सा संबंधी आपात स्थिति में लंदन पहुंचे थे और तभी से वहां हैं। उन्हें एवनफील्ड संपत्ति मामले में दोषी ठहराया गया था और दस साल जेल की सजा सुनाई गई थी। उनके बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज लंदन में रहते हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने उनके खिलाफ पिता के साथ दर्ज भ्रष्टाचार के तीन मामलों में से एक में भी पेश नहीं होने पर उन्हें ‘भगोड़ा' घोषित किया था।  


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Tanuja

Recommended News

Related News