दुबंई में कपड़े पहनने का बना ये नया नियम, न मानने वालों को होगी जेल

punjabkesari.in Saturday, Sep 29, 2018 - 05:27 PM (IST)

दुबईः अगर दुबंई घूमने जा रहे है या फिर वहां रह रहे है तो जरा सावधान! संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के मुख्य शहर दुबई में कपड़े पहनने को लेकर नया नियम बनाया है जिसे न मानने वालों को सजा भी हो सकती है। दुबई की एक महिला के इस संबंध में ट्विटर पर जानकारी दी है कि अगर आपकी परिधान देश की तय मानक के अनुरूप नहीं है तो आपको छह से तीन साल की जेल हो सकती है। महिला ने जो वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया है, वह काफी वायरल हो गया है।
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महिला ने वीडियो पोस्ट करके कहा कि उसने एक महिला की परिधान को तय मानकों के अनुरूप नहीं पाया और उसने इसके बारे में मॉल के सुरक्षाकर्मियों को बताया। उन्होंने उसे बदन ढ़कने के लिए ‘अबाया’ मुहैया कराया।  लीगल कंपनी आशीष मेहता एडं एसोसिएट के सह प्रबंधक आशीष मेहता ने ‘खलीज टाइम्स’ को बताया है कि देश में पहनावे को लेकर कोई कानून नहीं है लेकिन संघीय दंड संहिता की धारा 358 के अंतर्गत व्यवस्था है कि महिला और पुरुष के परिधान से अगर देश की मर्यादा को चोट पहुंची तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत उन्हें छह से तीन साल की जेल की सजा हो सकती है और उन्हें देश से बाहर भी किया जा सकता है।
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स्वीमिंग सूट की अनुमति नहीं
इस धारा के अंतर्गत सार्वजनिक रूप से किए गए किसी भी व्यक्ति के व्यवहार, उनकी परिधान अथवा किसी भी अन्य तरह के काम से देश की गरिमा धूमिल होती है तो व्यक्ति विशेष को सजा हो सकती है। यहां रह रहे लोगों और पर्यटकों का कर्तव्य है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कपड़ों में नहीं निकलें जिससे उन पर जुर्माना हो सके। उन्होंने कहा कि देश में स्वीमिंग सूट की अनुमति नहीं है।
PunjabKesariपुरूषों पर भी नियम लागू
महिलाएं अगर स्कर्ट अथवा शॉर्ट पहनती हैं तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे घुटने से नीचे हैं और यह नियम पुरुषों के साथ भी लागू होता है। उन्हें भी घुटने से नीचे शॉर्ट पहना है और ऐसे कमीज अथवा टी शर्ट नहीं पहनने हैं जिनसे अभ्रदता झलकती है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिधान ऐसा नहीं होनी चाहिए जिससे उन्हें देखने वालों को झिझक और शर्म का सामना करना पड़े। 
 


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Isha

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