क्या ट्रंप तीसरी बार बन सकते हैं राष्ट्रपति? क्या कहता है अमेरिकी कानून, जानें
punjabkesari.in Tuesday, Oct 28, 2025 - 05:35 PM (IST)
इंटरनेशनल डेस्क : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में तीसरे राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने की अटकलों पर प्रतिक्रिया दी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वे आगे क्या कदम उठाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि क्या वे दो कार्यकाल की संवैधानिक सीमा को अदालत में चुनौती देंगे।
अमेरिकी संविधान का 22वां संशोधन स्पष्ट करता है कि कोई भी व्यक्ति केवल दो कार्यकाल तक ही राष्ट्रपति रह सकता है। यह संशोधन 1951 में पारित हुआ था। इससे पहले राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने लगातार तीन बार चुनाव जीतकर परंपरा तोड़ी थी और चौथे कार्यकाल के दौरान 1945 में उनका निधन हो गया था। इसके बाद ही संविधान में यह बदलाव किया गया।
कानूनी विशेषज्ञों की राय
क्विनिपियाक यूनिवर्सिटी के कानून प्रोफेसर वेन अंजर का कहना है कि संविधान में स्पष्ट रूप से दो कार्यकाल की सीमा तय है। उन्होंने कहा कि भले ही यह मुद्दा कभी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं गया, लेकिन अगर ट्रंप इसे चुनौती देंगे तो कोर्ट इसे खारिज कर देगा।
क्या ट्रंप समर्थक संविधान बदल सकते हैं?
तकनीकी रूप से यह संभव है, लेकिन असंभव से कम नहीं है। अमेरिका में संवैधानिक संशोधन के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट दोनों में दो-तिहाई बहुमत या दो-तिहाई राज्यों द्वारा विशेष संवैधानिक सभा बुलाना जरूरी होता है। इसके बाद 50 में से कम से कम 38 राज्यों की मंजूरी आवश्यक होती है।
फिलहाल ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी हाउस में 219-213 की मामूली बढ़त और सीनेट में 53-47 बहुमत रखती है। इसके अलावा, वे 28 राज्य विधानसभाओं को नियंत्रित कर रहे हैं। रिपब्लिकन सांसद एंडी ओग्ल्स ने जनवरी 2025 में 22वें संशोधन को बदलने का प्रस्ताव रखा था, जो ट्रंप को 2029 में तीसरे कार्यकाल का रास्ता खोल सकता है।
उपराष्ट्रपति बनने का रास्ता भी बंद
ट्रंप ने मजाक में कहा कि वे उपराष्ट्रपति बनकर फिर राष्ट्रपति के पद पर आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने माना कि जनता को यह पसंद नहीं आएगा। संविधान के 12वें संशोधन के अनुसार, जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है, वह उपराष्ट्रपति भी नहीं बन सकता। इसलिए ट्रंप के लिए यह विकल्प भी बंद है।
