कोर्ट का तीसरी बार ट्रंप को झटकाः कहा- संविधान से खिलवाड़ नहीं चलेगा, अमेरिका में जन्मे हजारों बच्चों को मिलेगी राहत
punjabkesari.in Saturday, Jul 26, 2025 - 06:16 PM (IST)

Washington: अमेरिका में जन्मजात नागरिकता को लेकर ट्रंप प्रशासन को एक और बड़ा झटका लगा है। संघीय जिला न्यायाधीश लियो सोरोकिन ने शुक्रवार को आदेश जारी कर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसके तहत अवैध रूप से रह रहे माता-पिता के अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता नहीं देने की योजना बनाई गई थी।
क्या था ट्रंप का आदेश?
ट्रंप प्रशासन ने आदेश जारी कर कहा था कि ऐसे बच्चे, जिनके माता-पिता अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें जन्म लेते ही अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। इस आदेश को कई राज्यों ने अदालत में चुनौती दी और इसे संविधान के खिलाफ बताया। न्यायाधीश लियो सोरोकिन ने माना कि ट्रंप का यह आदेश संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है।
न्यू जर्सी के अटॉर्नी जनरल मैथ्यू प्लैटकिन ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा- “अमेरिका में जन्मे बच्चे अमेरिकी हैं। राष्ट्रपति सिर्फ एक हस्ताक्षर से संविधान को नहीं बदल सकते।” गौरतलब है कि जून में अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के एक अहम फैसले के बाद यह तीसरी बार है जब किसी संघीय अदालत ने ट्रंप के इस आदेश पर रोक लगाई है। अब माना जा रहा है कि यह मामला फिर से सीधे यूएस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा।