जन्मजात नागरिकता पर फैसले को लेकर अमेरिका के 22 प्रांतों ने ट्रंप के खिलाफ किया मुकद्दमा
punjabkesari.in Wednesday, Jan 22, 2025 - 04:16 PM (IST)
Washington: अमेरिका में जन्म लेने पर स्वत: नागरिकता प्राप्त करने के सौ साल पुराने नियम को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी कार्यकारी आदेश के खिलाफ देश के 22 प्रांतों के अटॉर्नी जनरल ने मंगलवार को उनके खिलाफ अदालत का रुख किया है। ट्रंप का यह आदेश राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान किए गए एक प्रमुख वादे को पूरा करने की कोशिश है, लेकिन इस कदम ने एक नई कानूनी लड़ाई छेड़ दी है। डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल और प्रवासी अधिकार समूहों ने ट्रंप के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि जन्मजात नागरिकता को लेकर स्थापित कानून और 14वें संशोधन का स्पष्ट प्रावधान है, जिसे राष्ट्रपति मात्र एक कार्यकारी आदेश से समाप्त नहीं कर सकते। यह मुद्दा अमेरिका के संवैधानिक मूल्यों और राष्ट्रपति के अधिकारों की सीमा पर बड़ी बहस को जन्म दे सकता है।
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अमेरिका के 22 प्रांतों के अटॉर्नी जनरल (शीर्ष विधि अधिकारी) ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस शासकीय आदेश के खिलाफ मंगलवार को मुकदमा दायर किया है। इस नियम के तहत यदि किसी व्यक्ति का जन्म अमेरिका में हुआ है तो जन्म के आधार पर उसे अमेरिकी नागरिकता मिल जाती थी, भले ही उनके माता-पिता किसी और देश के हों। सोमवार को जारी ट्रंप का लगभग 700 शब्दों का कार्यकारी आदेश, राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान उनके द्वारा किये गये वादे को पूरा करना है। लेकिन यह निश्चित नहीं है कि ट्रंप का यह कदम सफल होगा या नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति की आव्रजन नीतियों और नागरिकता के संवैधानिक अधिकार पर कानूनी लड़ाई लंबी चलने वाली है। डेमोक्रेटिक अटॉर्नी जनरल और प्रवासियों के अधिकार के पैरोकारों का कहना है कि जन्मजात नागरिकता को लेकर स्थापित कानून है और यद्यपि राष्ट्रपतियों के पास व्यापक अधिकार होते हैं, लेकिन वे राजा नहीं होते।
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न्यूजर्सी के अटॉर्नी जनरल मैट प्लैटकिन ने कहा कि राष्ट्रपति अपने आदेश के जरिए इस व्यवस्था को समाप्त नहीं कर सकते। व्हाइट हाउस (राष्ट्रपति निवास एवं कार्यालय) ने कहा कि वह अदालत में प्रांतों का सामना करने के लिए तैयार है और ये मुकदमे ‘वामपंथियों के प्रतिरोध से ज्यादा कुछ नहीं' है। व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव हैरिसन फील्ड्स ने कहा, ‘‘कट्टरपंथी वामपंथी धारा के विपरीत जा सकते हैं और लोगों की प्रबल इच्छा को अस्वीकार करने का विकल्प चुन सकते हैं, या फिर वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।'' कनेक्टिकट के अटॉर्नी जनरल विलियम टोंग ने कहा कि यह मुकदमा उनके लिए व्यक्तिगत है। वह जन्मजात अधिकार से अमेरिकी नागरिक और देश के पहले चीनी-अमेरिकी निर्वाचित अटॉर्नी जनरल हैं। उन्होंने कहा, ‘‘14वां संशोधन वही कहता है जो इसका मतलब है, और इसका मतलब वही है जो यह कहता है - यदि आप अमेरिकी धरती पर पैदा हुए हैं, तो आप अमेरिकी हैं। बस।''