भारत छोड़ने के आदेश पर Imran Khan ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, लगाई रोक की मांग

punjabkesari.in Sunday, Oct 18, 2026 - 12:46 PM (IST)

Imran Khan Bombay High Court : बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने 'फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस' (FRRO) के उस आदेश पर रोक लगाने की मांग की है, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर से पहले भारत छोड़ने के लिए कहा गया है।

याचिका में कहा गया है कि FRRO यह बताने में विफल रहा है कि इमरान खान ने आव्रजन (इमिग्रेशन) नियमों का क्या उल्लंघन किया है। साथ ही, कोर्ट से यह भी आग्रह किया गया है कि वह FRRO को उस रिकॉर्ड को पेश करने का निर्देश दे, जिसके आधार पर उन्होंने यह फैसला लिया है। यह भी बताया गया है कि FRRO ने OCI कार्डधारक के रूप में इमरान खान के आजीवन निवास के अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया है।

याचिका में कहा गया है कि उन्हें देश छोड़ने के लिए केवल 14 दिन का समय दिया गया है। वह भी बिना किसी पूर्व जांच, 'कारण बताओ नोटिस' (शो-कॉज नोटिस) या अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना।

याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि विरोध प्रदर्शन वाली जगह कोई प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं थी और अभिनेता ने किसी बैरिकेड को नहीं तोड़ा। इसमें यह भी बताया गया है कि इमरान खान वहां से जा रहे थे, तभी अचानक मीडिया ने उन्हें घेर लिया और बाद में उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

बता दें कि हाल ही में अगस्त क्रांति मैदान में हुए विरोध प्रदर्शन में कथित तौर पर गैर-कानूनी तरीके से हिस्सा लेने के कारण, FRRO ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया था। FRRO के आदेश में इमरान खान पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर फॉरेनर्स एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है, क्योंकि वे भारत के नागरिक नहीं हैं, बल्कि उनके पास ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) है।

बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय और आव्रजन अधिकारियों से संपर्क किया था। उन्होंने अधिकारियों से इमरान खान के खिलाफ 'लुक आउट सर्कुलर' (LOC) जारी करने का आग्रह किया था।


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Content Editor

Prachi Sharma

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