केंद्र ने SC को बताया, UPSC परीक्षा न देने वालों छात्रों को नहीं मिलेगा एक और मौका
punjabkesari.in Friday, Jan 22, 2021 - 03:13 PM (IST)
एजुकेशन डेस्क: केंद्र ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह पिछले साल महामारी के कारण संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल नहीं होने से अपना आखिरी मौका गंवा देने वाले अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने के पक्ष में नहीं है।
Centre informs Supreme Court that no extra attempt for UPSC will be given to aspirants who had their last attempt in October & could not appear due to COVID-19. Court asks Centre to file an affidavit about the stand taken by it and posted the matter for hearing on Monday, Jan 25. pic.twitter.com/xbPPWAZ3ry
— ANI (@ANI) January 22, 2021
एक और अवसर देने को तैयार नहीं सरकार
न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर के नेतृत्व वाली पीठ ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की तरफ से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू के निवेदन का संज्ञान लिया कि सरकार कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में सिविल सेवा अभ्यर्थियों को एक और अवसर देने को तैयार नहीं है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने पीठ से कहा, ‘हम एक और अवसर देने को तैयार नहीं है। मुझे हलफनामा दाखिल करने का समय दीजिए। कल (बृहस्पतिवार) रात मुझे निर्देश मिला है कि हम इस पर तैयार नहीं हैं।'
कोर्ट ने याचिका को 25 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया
पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी भी थे। पीठ ने सिविल सेवा की अभ्यर्थी रचना की याचिका को 25 जनवरी के लिए सूचीबद्ध किया है और केंद्र से एक हलफनामा दाखिल करने को कहा है। इससे पहले, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया था कि सिविल सर्विसेज के ऐसे उम्मीदवारों को सरकार एक और मौका देने पर विचार कर रही है।