सभी प्राइवेट स्कूल में मिलेगी महीने के 7वें दिन तक सैलरी

punjabkesari.in Monday, May 07, 2018 - 11:53 AM (IST)

नई दिल्ली: पंजाबी बाग के गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल की एक टीचर की शिकायत के बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को यह नोटिस दिया है।  दिल्ली सरकार ने इस नोटिस में कहा है कि सभी प्राइवेट स्कूल महीने के पहले हफ्ते तक स्टाफ को सैलरी दें।  इस स्कूल की एक पीजीटी टीचर की ओर से 16 दिसंबर को शिक्षा निदेशालय को शिकायत मिली थी कि स्कूल मार्च 2017 से सैलरी देने में देरी कर रहा है। प्राइवेट स्कूल ब्रांच के डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन योगेश प्रताप ने नोटिस जारी कर कहा है कि सभी प्राइवेट स्कूल महीने के 7वें दिन तक अपने स्टाफ को सैलरी बांट दें। इस आदेश को अगर ना मानाया गया तो सख्त कारवाई की जागी। 

 गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल की कॉमर्स की पीजीटी टीचर रजनी नायक की शिकायत के बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को यह नोटिस दिया है। इस शिकायत पर डीडीई की बनाई गई एक टीम ने जांच की। इस टीम की रिपोर्ट में बताया गया कि सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम या फिर कैश वाली ब्रांच से नॉन कैशन वाली ब्रांच पर फंड ट्रांसफर में देरी होने की वजह से सैलरी बांटने में देरी हो रही है। 13 दिसंबर को स्कूल मैनेजमेंट ने जवाब दाखिल किया कि टीचर के इस आरोप को गलत बताया कि 1 अप्रैल 2016 से सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के जरिए स्टाफ को सैलरी दी जा रही है। साथ ही, स्कूल ने इस बात से भी इनकार किया कि इस सिस्टम की वजह से सैलरी बांटने में देरी हो रही है। 

यह नोटिस एजुकेशन डायरेक्टर की मंजूरी पर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय का कहना है कि सभी स्कूल दिल्ली स्कूल एजुकेशन ऐक्ट ऐंड रुल्स 1973 के नियम के हिसाब से सभी प्राइवेट स्कूलों को महीने के 7वें दिन तक सैलरी देनी होगी। साथ ही, हर महीने डेप्युटी डायरेक्टर एजुकेशन (वेस्ट-ए) को बैंक स्टेटमेंट की कॉपी की रिपोर्ट जमा करनी होगी। 


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pooja

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