लॉकडाउन में शिक्षा विभाग का आदेश -31 मई तक देनी होगी अप्रैल-मई की ट्यूशन फीस

punjabkesari.in Wednesday, May 20, 2020 - 12:17 PM (IST)

नई दिल्ली: देशभर में कोरोना वायरस के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे है जिसके चलते सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए थे। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग लोगों की परेशानी कम करने के बजाय बढ़ा ही रहा है। इसी बीच डिपार्टमैंट ने अभिभावकों को स्टूडैंट्स की फीस जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। सभी अभिभावकों को 31 मई तक अप्रैल व मई की फीस जमा करवानी होगी। साथ ही हर माह की 5 तारीख को अब अभिभावकों को अपने बच्चों की फीस जमा करवानी होगी। कोई भी निजी स्कूल लाईब्रेरी, बस, स्पोर्ट्स समेत किसी भी प्रकार की फीस नहीं वसूल सकते हैं।

school fees

वहीं 31 मई तक फीस जमा करवाने पर किसी भी प्रकार की लेट फीस नहीं लगाई जाएगी। साथ ही आदेशों में यह साफ तौर पर कहा गया है कि अगर कोई अभिभावक अपनी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण फीस नहीं भर पा रहा है, तो उस छात्र को स्कूल से नहीं निकाला जाएगा।

टीचरों को पूरी सैलरी देनी होगी 
स्कूल को सभी टीचरों की सैलरी पूरी देनी होगी। सभी स्टूडैंटस को ऑनलाइन पढ़ाने वाला सारा मैटीरियल स्टूडैंट्स को प्रोवाइड करवाना होगा। निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी गई है।

स्कूल से निकाला तो होगी कार्रवाई 
शिक्षा निदेशक रूबिंदरजीत सिंह बराड़ ने बताया कि हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला लिया गया है, लेकिन अगर कोई स्कूल फीस न भरने पर किसी छात्र को निकालता है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी ओर से ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई ओर फीस न वसूले।

ये है आदेश 
-31 मई तक स्कूल किसी तरह की लेट फीस नहीं ले सकते। 
-1 जून से मंथली ट्यूशन फीस देनी है। इसकी आखिरी तारीख हर महीने की 15 तारीख होगी।
-स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन जारी रखेंगे और स्टूडेंट्स में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे।
-स्कूल अपने टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ को समय पर मंथली सैलरी देंगे। सैलरी में कटौती नहीं होगी।
-अगर कोई पेरेंट कोविड-19 से आई त्रासदी की वजह से ट्यूशन फीस नहीं दे पा रहा है तो संबंधित स्कूल उसकी परेशानियों का निपटारा करेगा। किसी भी हालात में स्टूडेंट का नाम स्कूल से काटा नहीं जा सकता। न ही उसे ऑनलाइन एजुकेशन से वंचित रखा जा सकता है।

 


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Author

Riya bawa

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